गोंडा। अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट डॉ. पल्लवी अग्रवाल ने शनिवार हत्या की सुपारी के नाम पर कोचिंग संचालक से 15 लाख रुपये मांगने के दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी घनश्याम पांडेय के अनुसार कोतवाली नगर क्षेत्र के निवासी लक्ष्मी नरायन पाठक ने कोतवाली में तहरीर देकर कहा कि उनका पुत्र अभिषेक पाठक लखनऊ में कोचिंग चलाता है। 7 जुलाई 2022 को उनके मोबाइल पर फोन आया कि आपके बेटे की मुझको सुपारी दी गई है, जिसके बदले में एक व्यक्ति ने की ओर से मुझे 15 लाख रुपये दिए जा रहे हैं। उक्त फोन करने वाले कहा कि यदि वह उसे 15 लाख रुपये दे दें तो वह उनके बेटे को छोड़ देगा, अन्यथा उसे जान से मार देगा। इसके बाद भी कई बार कालिया नामक ने फोन किया। पीड़ित की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना की।
जांच में आए युवराज सिंह व आदित्य सिंह उर्फ करीब निवासी ग्राम मधुवन थाना गोसाईंगंज जिला सुल्तानपुर को पकड़ कर जेल भेजा। जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान मुकदमे के साक्ष्य, तथ्य, परिस्थितियों व अपराध की गंभीरता को देखते हुए अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट डॉ. पल्लवी अग्रवाल ने आरोपी युवराज सिंह व आदित्य सिंह उर्फ करीब का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।