गाजीपुर। नगर निकाय चुनाव की तिथि घोषित हो गई है। कार्यक्रम घोषित होते ही चुनावी सरगर्मी बढ़ने लगी है। आगामी चुनाव में सदस्य एवं पार्षद पद के लिए एक उम्मीदवार दो से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता है। वह संबंधित निगम या निकाय का निर्वाचक होने के साथ ही उसने 21 वर्ष का आयु पूरी कर ली हो।
नगर निकाय चुनाव जिले में चौथे चरण में कराया जाएगा। आठ नगरीय निकायों में होने वाले चुनाव को लेकर प्रशासनिक सरगर्मी बढ़ गई है। चार जुलाई को कराए जाने वाले इस चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से एक निर्देश जारी किया गया है। इसमें ताल ठोंकने वाले किसी उम्मीदवार की तरफ से एक निर्वाचन क्षेत्र के लिए अधिकतम चार नाम निर्देशन पत्र भरे जा सकते हैं, लेकिन उस निर्वाचन क्षेत्र के लिए जमानत की धनराशि एक बार ही जमा की जाएगी।
यही नहीं उम्मीदवारों के नाम निर्देशन पत्र एक प्रस्तावक की ओर से हस्ताक्षरित किए जाएंगे। उम्मीदवार एवं प्रस्तावक का फोटो भी नाम निर्देशन पत्र पर चस्पा किया जाएगा। कोई मतदाता एक से अधिक अभ्यर्थी को प्रस्तावक के रूप में नाम निर्दिष्ट नहीं कर सकता है।
नाम निर्देशन पत्र के साथ संबंधित निकाय के एक वर्ष से अधिक अवधि के बकाए का देनदार न होने का प्रमाणपत्र संलग्न करना होगा। जमानत की धनराशि चालान द्वारा ट्रेजरी में जमा कराई जा सकती है। चालान की एक प्रति नाम निर्देशन पत्र के साथ संलग्न की जाएगी। नाम निर्देशन पत्र नकद मूल्य देकर क्रय किया जा सकेगा।