पढ़ें अमर उजाला ई-पेपर
कहीं भी, कभी भी।
*Yearly subscription for just ₹299 Limited Period Offer. HURRY UP!
गाजीपुर। ग्राम पंचायत के प्रधान सदस्य एवं क्षेत्र पंचायत सदस्य के उप चुनाव की तिथि करीब आते ही सरगर्मी बढ़ गई है। 28 जुलाई को होने वाले इस चुनाव में व्यय की सीमा आयोग की ओर से निर्धारित कर दी गई है। प्रधान पद के उम्मीदवार जहां 30 हजार रुपये खर्च कर सकेंगे। वहीं क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए व्यय की सीमा 25 हजार निर्धारित की गई है।
इस उप चुनाव के तहत प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य पद की एक-एक तथा ग्राम पंचायत सदस्य के विभिन्न विकास खंडों की 9 सीटों पर चुनाव होना है। 17 जुलाई को नामांकन होगा। जैसे-जैसे चुनाव की तिथि करीब आती जा रही है, तैयारी जोर पकड़ने लगी है। आगामी चुनाव के लिए आयोग की ओर से नाम निर्देशन पत्रों के साथ ही जमानत की धनराशि का निर्धारण कर दिया गया है। प्रधान पद के लिए अनारक्षित सीट पर 300 तथा आरक्षित पद 150, सदस्य ग्राम पंचायत के लिए अनारक्षित 150, आरक्षित 75 तथा क्षेत्र पंचायत सदस्य की अनारक्षित सीट के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल्य तीन सौ तथा आरक्षित के लिए 150 रुपये निर्धारित है।
इसी तरह प्रधान पद की अनारक्षित सीट के लिए जमानत धनराशि दो हजार, आरक्षित के लिए एक हजार, ग्राम पंचायत सीट के लिए 500 एवं 250 तथा क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए दो हजार तथा एक हजार जमानत धनराशि निर्धारित है।
गाजीपुर। ग्राम पंचायत के प्रधान सदस्य एवं क्षेत्र पंचायत सदस्य के उप चुनाव की तिथि करीब आते ही सरगर्मी बढ़ गई है। 28 जुलाई को होने वाले इस चुनाव में व्यय की सीमा आयोग की ओर से निर्धारित कर दी गई है। प्रधान पद के उम्मीदवार जहां 30 हजार रुपये खर्च कर सकेंगे। वहीं क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए व्यय की सीमा 25 हजार निर्धारित की गई है।
इस उप चुनाव के तहत प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य पद की एक-एक तथा ग्राम पंचायत सदस्य के विभिन्न विकास खंडों की 9 सीटों पर चुनाव होना है। 17 जुलाई को नामांकन होगा। जैसे-जैसे चुनाव की तिथि करीब आती जा रही है, तैयारी जोर पकड़ने लगी है। आगामी चुनाव के लिए आयोग की ओर से नाम निर्देशन पत्रों के साथ ही जमानत की धनराशि का निर्धारण कर दिया गया है। प्रधान पद के लिए अनारक्षित सीट पर 300 तथा आरक्षित पद 150, सदस्य ग्राम पंचायत के लिए अनारक्षित 150, आरक्षित 75 तथा क्षेत्र पंचायत सदस्य की अनारक्षित सीट के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल्य तीन सौ तथा आरक्षित के लिए 150 रुपये निर्धारित है।
इसी तरह प्रधान पद की अनारक्षित सीट के लिए जमानत धनराशि दो हजार, आरक्षित के लिए एक हजार, ग्राम पंचायत सीट के लिए 500 एवं 250 तथा क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए दो हजार तथा एक हजार जमानत धनराशि निर्धारित है।