गवाही पर नहीं पहुंचे एएसपी महेश मिश्रा, कोर्ट ने दिया धारा 350 का नोटिस
गाजियाबाद। आरुषि-हेमराज मर्डर केस में सोमवार को सीबीआई विशेष न्यायधीश एस. लाल ने यूपी पुलिस के तत्कालीन एएसपी महेश मिश्रा के खिलाफ 350 के नोटिस जारी कर दिए। महेश मिश्रा को गवाही के लिए कोर्ट में उपस्थित होना था, मगर वह उपस्थित नहीं हो सके। मामले की सुनवाई अब 30 जनवरी को होगी।नोएडा के जलवायु विहार में हुए आरुषि-हेमराज मर्डर केस में सोमवार को सुनवाई होनी थी। मामले के आरोपी तलवार दंपति भी समय पर कोर्ट पहुंच गए। इस मामले में यूपी पुलिस के तत्कालीन एएसपी महेश मिश्रा को गवाही के लिए आना था। दोहरे हत्याकांड के समय महेश मिश्रा नोएडा में एएसपी पद पर तैनात थे। कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए महेश मिश्रा के खिलाफ सीआरपीसी के तहत 350 के नोटिस जारी कर दिए। दूसरी ओर पता चला है कि किसी रिश्तेदार की मृत्यु हो जाने के कारण सीबीआई एएसपी कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सके थे। उन्होंने कोर्ट को फैक्स भेजकर इसकी जानकारी दी है।
कुशवाहा समेत 11 आरोपी हुए पेश
गाजियाबाद। एनआरएचएम घोटाले के दो मामलों में सोमवार को सीबीआई विशेष न्यायाधीश की कोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों ही मामलों में फंसे 11 आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई। इनमें से डासना जेल में बंद आरोपी एसपी राम, बाबू सिंह कुशवाहा, संजीव तिवारी, सुनित सिंघल, विवेक जैन और अभय बाजपेयी को कड़ी सुरक्षा में कोर्ट लाया गया। जबकि जमानत पर चल रहे दवा कारोबारी सौरभ जैन और पैकफेड के 4 आरोपी वीके चौधरी, एमएम त्रिपाठी, अतुल कुमार श्रीवास्तव और विपुल कुमार गुप्ता भी पेशी पर पहुंचे। दोनों ही मामलों में न्यायाधीश ने अब 1 फरवरी की तारीख नियत की है।
पीठ में दर्द के चलते कोर्ट नहीं पहुंचे प्रदीप शुक्ला
गाजियाबाद। एनआरएचएम घोटाले में फंसे यूपी कैडर के सीनियर आईएएस प्रदीप शुक्ला सोमवार को भी कोर्ट में पेश नहीं हुए। लगातार कोर्ट से गैरहाजिर चल रहे प्रदीप शुक्ला ने खुद को बीमार बताते हुए हाजिरी माफी की अर्जी वकील के माध्यम से कोर्ट को दी। अर्जी में बताया गया है कि पीठ में अत्यधिक दर्द होने के चलते वह कोर्ट में तारीख पर आने में असमर्थ हैं। बता दें कि प्रदीप शुक्ला के खिलाफ सीबीआई ने दो मामलों में चार्जशीट दाखिल कर दी है। बावजूद इसके जमानत मिलने के बाद से वह एक बार भी कोर्ट में पेशी पर नहीं आए। दूसरे मामले में कोर्ट उनके खिलाफ 5 हजार के जमानती वारंट भी जारी कर चुकी है।
जाली नोट मामले में चाहत को 3 साल की कैद
गाजियाबाद। जाली नोट के एक मामले में एडीजे-3 कोर्ट ने जग्गू पहलवान गैंग के प्रवीण कसाना उर्फ चाहत को 3 साल कारावास की सजा सुनाई है। जग्गू भी इस मामले में आरोपी था, मगर करीब एक माह पूर्व ही गोली मारकर उसकी हत्या हो चुकी है। इसी के चलते कोर्ट ने उसके खिलाफ मामला बंद कर दिया था। दोषी युवक पर साढ़े चार हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। सरकारी वकील गजेंद्र त्यागी ने बताया कि 9 जुलाई 2011 को साहिबाबाद पुलिस ने करहेडा कट के पास से सेंट्रो कार सवार प्रवीण उर्फ चाहत को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी केपास से 3.72 लाख की जाली करेंसी बरामद की थी। इस मामले में जोगेंद्र उर्फ जग्गू पहलवान मौके से फरार हो गया था। मामला एडीजे-3 गोविंद बल्लभ शर्मा की कोर्ट में चल रहा था। न्यायाधीश ने प्रवीण उर्फ चाहत को दोषी ठहराते हुए उसे 3 साल कारावास और 4.500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।