नोएडा कारपोरेशन बैंक घोटाला
गाजियाबाद। नोएडा के चर्चित कारपोरेशन बैंक घोटाले में गाजियाबाद सीबीआई विशेष कोर्ट ने शाखा प्रबंधक समेत चार लोगों को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने सभी को 5-5 साल कारावास और लाखों रुपये का जुर्माना लगाया है। फैसला आने के साथ ही जमानत पर चल रहे चारों आरोपियों को डासना जेल भेज दिया गया। सीबीआई के वरिष्ठ लोक अभियोजक बीके सिंह ने बताया कि नोएडा सेक्टर-18 स्थित कारपोरेशन बैंक की एसएसआई में 15 लाख 70 हजार 16 रुपये का घोटाला हुआ था। 27 दिसंबर 2000 को बैंक के तत्कालीन जोनल मैनेजर वाईएस जैन ने बैंक के शाखा प्रबंधक हरीश अरोड़ा व तीन खाताधारक विजय कुमार गुप्ता, अनूप कुमार शर्मा और जगननाथ झा के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में सीबीआई में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।मामला सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एस. लाल की कोर्ट में चल रहा था। बुधवार को न्यायाधीश ने सभी आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 5-5 साल कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने शाखा प्रबंधक हरीश अरोड़ा पर 1.28 लाख और अन्य आरोपियों (प्रत्येक) पर 1.18 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। फैसले के बाद जमानत पर चल रहे आरोपियों को कोर्ट ने कस्टडी में लेने का आदेश दिया। सभी को डासना जेल भेजा गया है।