गाजीपुर (फतेहपुर)। पुलिस ने खुले बाजार में बिकने जा रहा गरीबों का 22 कुंतल सरकारी चावल बरामद कर व्यापारी और ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार कर लिया। कोटेदार मौके से दुकान के रजिस्टर और अन्य कागजात लेकर भाग निकला। क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी की ओर से कोटेदार समेत तीनों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।
सोमवार की देर रात क्षेत्र के गांव गम्हरी से सरकारी कोटेदार राजेश कुमार सिंह के यहां से व्यापारी कंधई लोधी 22 कुंतल 75 किलो चावल खरीदकर ट्रैक्टर से खुले बाजार में बेचने के लिए ले जा रहा था। यह चावल अंत्योदय, बीपीएल, महामाया योजना के कार्डधारकों को देने के लिए आया था। सिमौर गांव के समीप पुलिस ने मय ट्रैक्टर के चालक पप्पू लोधी निवासी चक काजीपुर और व्यापारी को दबोच लिया।
क्षेत्रीय खाद्य निरीक्षक सुरेश कुमार सरोज की ओर से दर्ज कराई गई रिपोर्ट में गिरफ्तारी और बरामदगी की कुछ और ही बात बताई गई है। रिपोर्ट में क्षेत्रीय खाद्य निरीक्षक ने दावा किया है कि उन्होंने पूर्ति लिपिक रामकुमार, एचसीपी कृष्णकुमार सिंह और सिपाहियों के साथ कोटेदार की दुकान पर छापा मारा तो वहां बिना नंबर का एक ट्रैक्टर खड़ा मिला। ट्रैक्टर ट्राली में 35 बोरी चावल लदा था। बोरियों पर सरकारी मुहर लगी थी। कंधई ने बताया कि यह चावल उसने कोटेदार से खरीदा है। कोटेदार रजिस्टर आदि लेकर भाग निकला। दुकान में सिर्फ ढाई कुंतल गेहूं और एक कुंतल चावल मिला। कार्डधारकों से टीम को पता चला कि कोटेदार ने एक माह का राशन देकर कार्ड पर दो माह का वितरण दर्ज कर दिया है।
उन्होंने बताया कि कोटेदार ने बीपीएल कार्डों पर अप्रैल और मई का खाद्यान्न और चीनी वितरित ही नहीं की है। अंत्योदय कार्डधारकों को भी खाद्यान्न और चीनी का वितरण नहीं किया गया। कोटेदार ने सारा राशन ब्लैक कर दिया। शाम को डीएम कंचन वर्मा के आदेश पर कोटेदार, व्यापारी और ट्रैक्टर चालक के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है।