फतेहपुर। सूबे की सपा सरकार द्वारा बेरोजगारों को भत्ता देने का वादा पूरा होने का वक्त आ गया है। शासन ने दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। बेरोजगारी भत्ता नियमावली 2012 के अंतर्गत युवाओं को भत्ता दिए जाने से पूर्व की प्रक्रियाआें और मानकों के बारे में सीडीओ ने जानकारी दी। सीडीओ अनुराग पटेल मे बताया कि बेरोजगारी भत्ता उन्हीं लोगों को दिया जाएगा, जिन्होंने एक अप्रैल को तीस वर्ष की आयु पूरी कर ली होगी। अर्हता 30 से 40 वर्ष तक की है। आवेदकों को हाईस्कूल का अंकपत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र दाखिल करना होगा। 36 हजार रुपए वार्षिक आय प्रमाण पत्र दाखिल करने वालाें को ही भत्ता दिया जाएगा। तलाकशुदा महिला के सास-ससुर की अधिकतम डेढ़ लाख वार्षिक आय सीमा का प्रमाण पत्र मान्य होगा। भत्ता सिर्फ 15 मार्च तक आवेदन करने वालों को ही दिया जाएगा और इसके बाद के आवेदकों को अगले सत्र में लाभान्वित किया जाएगा। आवेदकों को एक लिफाफे में 25 रुपए का डाक टिकट लगाकर उस पर अपना पता लिखकर और दस रुपए का नोटरी स्टाम्प देना होगा। भत्ता की धनराशि तीन-तीन महीने में एकमुश्त आवेदक के खाते में पहुंचेगी। आवेदक की अर्हता की जांच के लिए जिला सेवायोजन अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है। पात्रता सिद्ध होने पर आवेदन के ठीक एक माह बाद से भत्ता दिया जाएगा।
सीडीओ ने बताया कि इन सबके बीच किसी प्रकार की समस्या आती है तो जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी और अपर जिलाधिकारी दोनो सदस्य और सेवायोजन अधिकारी सचिव होंगे। कमेटी समस्या की सुनवाई करेगी और उस पर निर्णय करेगी। सीडीओ ने बताया कि सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता लेने वालों से किसी भी रोजगार परक कार्यक्रम में काम भी लिया जाएगा।