फतेहपुर। विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट बब्बू सारंग की अदालत ने शुक्रवार को लूट और हत्या के मुकदमे में चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषियों पर 18-18 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया।
मामला 19 फरवरी सन् 2005 का है। सुबह 9:00 बजे सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र में इलाहाबाद से लखनऊ जा रही महिंद्रा पिकप को चार लोगाें ने रोका और गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी भगना का पुरवा दाल मिल के समीप पहुंचने पर चारों ने वाहन चालक लालजी चौरसिया की गला घोंट कर हत्या कर दी। शव को शेर सिंह पुत्र रघुवर यादव के अरहर के खेत में फेंक दिया और गाड़ी लेकर फरार हो गए। थोड़ी देर बाद वहां से गुजर रहे हथगाम थानाक्षेत्र के मोइबलीपुर निवासी मो. रशीद पुत्र शेर खां ने खेत पर शव होने की सूचना घोष थाना पुलिस को दी। मौके पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अज्ञात में मुकदमा पंजीकृत किया। उधर, हत्यारे लूटी गई गाड़ी को कानपुर में बेचने की फिराक में थे, तभी सुरागकशी करते पहुंची पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। गाड़ी से लालसिंह चौरसिया का ड्राइविंग लाइसेंस मिलने पर पुलिस का शक पुख्ता हो गया। बदमाशों की पहचान राकेश कुमार सोनकर, दिलीप कुमार सोनकर, रिंकू सोनकर और सुशील कुमार निवासीगण हथगाम के रूप में की गई। पुलिस के सख्ती करने पर सभी ने अपराध कबूल कर लिया।
इसके बाद घोष थाना पुलिस ने राकेश सोनकर, रिंकू सोनकर, दिलीप सोनकर और सुशील कुमार के विरुद्ध लूट और हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया। बाद में सभी जमानत पर रिहा हो गए थे। शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट बब्बू सारंग की अदालत ने सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रेमदास की ओर से पेश की गई दलीलों एवं साक्ष्याें को देखते हुए चारों को आजीवन कारावास और 18-18 हजार रुपए अर्थदंड की सुनाई।