कायमगंज। नगर पालिका अध्यक्ष पद की प्रत्याशी शालिनी गुप्ता के ओबीसी प्रमाण पत्र पर दस दिन से जारी मामले का मंगलवार को पटाक्षेप हो गया। आरओ के समक्ष दोनो पक्षों के अधिवक्ताओं ने चार घंटे तक अपने-अपने साक्ष्य एवं तर्क रखे। लगभग शाम पांच बजकर पचास मिनट पर आरओ द्वारा सुनाये गये फैसले में दोनो पक्षों की आपत्तियों को निरस्त कर दोनो उम्मीदरवारों के नामांकन वैध घोषित किये गये।
नगरपालिका अध्यक्ष पद की प्रत्याशी शालिनी गुप्ता के ओबीसी प्रमाण पत्र के मामले में सुबह से ही तहसील परिसर में गहमा गहमी का माहौल रहा। हर तरफ एक ही चर्चा थी कि आखिर आज आपत्ति पर आरओ द्वारा क्या निर्णय लिया जायेगा।
धीरे-धीरे दोनो पक्षों के समर्थन जुटना शुरू हुए। आरओ अरूण कुमार के समक्ष नगरपालिका अध्यक्ष पद की प्रत्याशी श्यामादेवी की ओर से शालिनी के जाति प्रमाण पत्र पर आपत्ति लगायी गयी है कि प्रमाण पत्र अवैध है लिहाजा नामांकन पत्र रद्द किया जाये।
उधर शालिनी गुप्ता की ओर से श्यामादेवी के नामांकन पत्र पर आपत्ति लगायी गयी कि वह अल्लाहदादपुर की मूल निवासी है एवं उनका नाम शंकुतला उर्फ श्यामादेवी है। आपत्ति लगने के बाद दोनो पक्षों के अधिवक्ता आरओ के समक्ष पेश हुए और आपत्ति के संदर्भ में अपने-अपने साक्ष्य प्रस्तुत किये।
श्यामादेवी की ओर अधिवक्ता महेश यादव, चन्द्रमोहन यादव, आलेहसन ने बहस की। जिसमें कहा गया कि हिन्दू ला के अनुसार पति की जाति के अनुसार ही पत्नी की जाति मानी जाती है। इस पर शालिनी गुप्ता के अधिवक्ता ध्रुब कुमार माथुर ने तर्क दिया राज्य निर्वाचन आयोग के निर्णय के अनुसार महिला की जाति जन्म वाली मानी जायेगी।
काफी देर तक तर्को एवं साक्ष्य के माध्यम से बहसबाजी चलती रही। दोपहर दो बजे सुनवायी खत्म हुई। उसके बाद आरओ द्वारा निर्णय सुनाने के लिए चार बजे का समय रखा गया। लेकिन आरओ लगभग पौने छह बजे कक्ष में पहुचे और फै सला सुनाया जिसमें उन्होने कहा कि शालिनी गुप्ता नामांकन पर लगायी गयी आपत्ति निरस्त की जाती है और नामांकन वैध है। जबकि श्यामादेवी के नामांकन पर लगायी गयी आपत्ति को भी निरस्त किया जाता है और उनका नामांकन बैध किया जाता है।