फर्रुखाबाद। निकाय चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के चुनावी खर्च पर लगाम कसते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी डा.मुथुकुमार स्वामी बी. ने कई कड़े निर्देश जारी किए हैं। उम्मीदवारों द्वारा मतदाताओं को किसी प्रकार का प्रलोभन दिए जाने पर प्रभावी नियंत्रण के लिए निगरानी समिति का गठन कर दिया है और निरीक्षण के दौरान किसी व्यक्ति के पास ढाई लाख रुपए से अधिक की धनराशि मिलने पर उसे बैंक का साक्ष्य भी देना होगा।
जिलाधिकारी ने बताया कि मतदाताओं को प्रलोभन देने वाले उम्मीदवारों पर नजर रखने के लिए निगरानी समिति का गठन किया गया है। यह टीम उम्मीदवारों के चुनावी खर्च पर भी नजर रखेगी। बताया कि यदि किसी व्यक्ति के पास निरीक्षण के समय ढाई लाख रुपए या इससे अधिक नगदी मिलती है तो उसे यह साक्ष्य देना होगा कि किस बैंक से उस नगदी को आहरित किया है। और इतनी नगदी ले जाने का उद्देश्य क्या है। साक्ष्य सही न होने पर उक्त धनराशि जब्त कर दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने यह भी बताया कि चुनाव के दौरान कोई भी राजनैतिक दल या उम्मीदवार या उनके समर्थक प्रशासन की अनुमति के बिना कोई सभा का आयोजन नहीं करेंगे। सभाएं होंगी भी तो उसमें होने वाले कुल व्यय को संबंधित प्रत्याशी के चुनावी खर्च में जोड़ा जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने अपने आदेश में यह चेतावनी भी दी है कि किसी मतदाता को रिझाने के लिए उम्मीदवार अगर मादक द्रव्य का सेवन करवाता पाया जाएगा तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।