फर्रुखाबाद। निकाय चुनाव में सभासदी के उम्मीदवारों को प्रचार के वाहन नहीं मिलेंगे। निकाय अध्यक्ष का चुनाव लड़ने वालों को ही वाहन पास जारी होंगे। अध्यक्ष पद के उम्मीदवार भी एक वाहन से ज्यादा नहीं चला सकेंगे।
वोटिंग के दिन नगर पालिका व नगर पंचायत अध्यक्ष के उम्मीदवार एक वाहन रख सकेंगे। सभासदों को यह सुविधा नहीं मिलेगी। इन वाहनों का किराया परिवहन विभाग तय करेगा। इसे निर्वाचन व्यय में जोड़ा जाएगा। वाहन किराया का विवरण उम्मीदवारों को नामांकन के समय उपलब्ध कराया जाएगा। निर्वाचन अवधि में वाहन पर झंडा व स्टीकर नहीं लगाया जा सकेगा। प्रचार की अनुमति के बाद ही झंडा व स्टीकर लग सकेगा।
उम्मीदवार वाहन पास को शीशे पर लगाएंगे। इसकी एक प्रति अपर पुलिस अधीक्षक व पुलिस अधीक्षक कार्यालय को जाएगी। यहां से संबंधित निकाय के थाने को भेजी जाएगी। बिना वाहन पास के गाड़ी से प्रचार करने पर कार्रवाई होगी। आयोग के संयुक्त आयुक्त ने यह निर्देश प्रशासन को भेजे हैं।