फर्रुखाबाद। खाद्य बिक्री लाइसेंस के लिए अंतिम तारीख 15 मई रखी गई थी। इस समय सीमा तक 700 ने ही विभाग को आवेदन किया है। मंगलवार के बाद लाइसेंस के लिए आवेदन लेने वालों को 100 रुपए रोज के हिसाब से देरी शुल्क देना होगा। लाइसेंस न लेने पर कार्रवाई भी होगी।
खाद्य पदार्थों की बिक्री के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग से लाइसेंस लेना होता है। महकमे के अनुसार करीब 1550 कारोबारी इसकी जद में आते हैं। अप्रैल महीने से नय सत्र के लिए लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं। इसके लिए 700 कारेबारियों ने ही अब तक आवेदन किया है। इनका पंजीयन कर लिया गया है। साल में 12 लाख से ऊपर का कारोबार करने वालों में से 38 ने ही लाइसेंस लिया है। इसके लिए आखिरी तारीख 15 मई रखी गई थी। विभाग के अभिहीत अधिकारी अनिल कुमार शंखवार ने बताया कि मंगलवार के बाद लाइसेंस लेने के लिए 100 रुपए देरी फीस देनी होगी। यह इसी दर से रोज बढ़ती जाएगी। इसके बाद खाद्य पदार्थ बेंचने वालों के यहां लाइसेंस की पड़ताल के लिए छापामारी अभियान चलेगा। ऐसे में बिना लाइसेंस के बिक्री करने पर कार्रवाई की जाएगी। नियमों की अवहेलना पर किसी को बख्शा नहीं जाएगा।
फर्रुखाबाद। खाद्य बिक्री लाइसेंस के लिए अंतिम तारीख 15 मई रखी गई थी। इस समय सीमा तक 700 ने ही विभाग को आवेदन किया है। मंगलवार के बाद लाइसेंस के लिए आवेदन लेने वालों को 100 रुपए रोज के हिसाब से देरी शुल्क देना होगा। लाइसेंस न लेने पर कार्रवाई भी होगी।
खाद्य पदार्थों की बिक्री के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग से लाइसेंस लेना होता है। महकमे के अनुसार करीब 1550 कारोबारी इसकी जद में आते हैं। अप्रैल महीने से नय सत्र के लिए लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं। इसके लिए 700 कारेबारियों ने ही अब तक आवेदन किया है। इनका पंजीयन कर लिया गया है। साल में 12 लाख से ऊपर का कारोबार करने वालों में से 38 ने ही लाइसेंस लिया है। इसके लिए आखिरी तारीख 15 मई रखी गई थी। विभाग के अभिहीत अधिकारी अनिल कुमार शंखवार ने बताया कि मंगलवार के बाद लाइसेंस लेने के लिए 100 रुपए देरी फीस देनी होगी। यह इसी दर से रोज बढ़ती जाएगी। इसके बाद खाद्य पदार्थ बेंचने वालों के यहां लाइसेंस की पड़ताल के लिए छापामारी अभियान चलेगा। ऐसे में बिना लाइसेंस के बिक्री करने पर कार्रवाई की जाएगी। नियमों की अवहेलना पर किसी को बख्शा नहीं जाएगा।