इटावा। निकाय चुनाव में आचार संहिता के पालन के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। विधानसभा चुनाव की तर्ज पर निकाय चुनाव में भी शांतिपूर्ण मतदान कराने का लक्ष्य रखा गया है। जिलाधिकारी पी. गुरुप्रसाद ने बताया कि आयोग से मिले निर्देशों में निकाय चुनाव में कुछ परिवर्तन किया गया है। अब चुनाव के दौरान यदि कोई व्यक्ति ढाई लाख रुपए से अधिक की रकम ले जाता हुआ पकड़ा गया तो उसे उक्त रकम ले जाने के दस्तावेज दिखाने होंगे। नहीं दिखा पाने पर रुपए जब्त करने का अधिकार सिर्फ फ्लाइंग स्क्वायड के पास होगा। पुलिस वाहनों की चेकिंग के दौरान किसी के रुपए जब्त नहीं करेगी। उसकी सूचना पर फ्लाइंग स्क्वायड रुपए जब्ती की कार्रवाई करेगा।
जिलाधिकारी पी. गुरुप्रसाद मंगलवार को निकाय चुनाव से संबंधित आयोग से मिले निर्देशों को बताने के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से प्रत्याशी के चुनावी खर्च की समीक्षा के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। कमेटी के सदस्य प्रत्याशियों के प्रत्येक दिन के व्यय का विवरण दर्ज करेंगे। इसके साथ चुनावी खर्च के लिए जल्द ही विभिन्न मदों की दरें निर्धारित कर दी जाएंगी। आचार संहिता का पालन करवाने की जिम्मेदारी अब प्रशासन की ओर से गठित फ्लाइंग स्क्वाएड पर ही होगी। फ्लाइंग स्क्वाएड प्रत्याशियों को चुनाव चिह्न आवंटन के दिन से ही कार्य करेगा। आचार संहिता उल्लंघन और चुनावी कैश की आशंका पर फ्लाइंग स्क्वाएड के अलावा कोई अन्य कार्रवाई नहीं करेगा। इसके अलावा प्रत्येक 6 वार्ड के लिए 1 रिटर्निंग अफसर बनाया जाएगा। नामित व्यक्ति के पास मजिस्ट्रेट पावर होगी।
चुनावी खर्च सीमा
नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए--- 4 लाख रुपए
नगर पालिका सदस्य पद के लिए--- 40 हजार रुपए
नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए--- 1 लाख रुपए
नगर पंचायत सदस्य पद के लिए--- 20 हजार रुपए
चालान के बजाए अब रसीद कटवाएं
नामांकन पत्र के साथ जमा किए जाने वाले शुल्क के लिए अब चालान बनवाने की मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। जिलाधिकारी ने बताया कि चालान में समय ज्यादा खर्च होने की वजह से एक कैश काउंटर बनवाया गया है, जहां निर्धारित शुल्क जमा कर एक रसीद मिलेगी। उसी रसीद को नामांकन पत्र के साथ लगाना होगा।
आचारसंहिता
निकाय चुनाव के प्रत्याशियों द्वारा नामांकन कराने, चुनाव प्रचार, मतदान दिवस, मतगणना के दिन वाहनों का उपयोग जिला प्रशासन की अनुमति के बगैर नहीं होगा। अपर जिला मजिस्ट्रेट से वाहन पास मिलने के बाद ही प्रत्याशी वाहनों का उपयोग कर सकता है।
निर्वाचन अवधि के दौरान वाहन पर किसी भी प्रत्याशी के झंडे व स्टीकर नहीं लगाए जाएंगे। केवल प्रचार के लिए अनुमति प्राप्त वाहन पर ही झंडे लगाए जा सकते हैं। अन्य वाहनों में झंडे व बैनर पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।
मतदान दिवस पर नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत क्षेत्र में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के लिए सिर्फ एक वाहन की अनुमति होगी। सदस्य पद के लिए एक भी वाहन की अनुमति नहीं होगी।