इटावा। निकाय चुनाव को लेकर आयोग ने वाल राइटिंग पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए हैं।
अभी निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन आयोग ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने के लिए चुनाव प्रचार से जुड़े निर्देश जारी कर दिए हैं। जिसमें कहा गया है कि किसी भी भवन आदि का तब तक चुनाव प्रचार के लिए उपयोग नहीं किया जा सकेगा जब तक भवन स्वामी की लिखित अनुमति न हो। उल्लंघन करने पर संबंधित के खिलाफ अभियोजन की कार्रवाई की जाएगी।
चुनाव में उतरने वाले दावेदारों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वह या उनके समर्थक किसी अन्य की सभाओं आदि में विघ्न उत्पन्न नहीं करेंगे और न ही उस जगह या रास्ते से जुलूस निकालेंगे जहां किसी अन्य की चुनावी कार्यक्रम हो रहा हो। किसी सार्वजनिक सभा में रैली करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इसकी सूचना पुलिस अधिकारियों को भी देनी होगी। एडीईओ पंचायत एवं नगरीय निकाय एजाज हुसैन ने बताया कि आयोग से मिले निर्देशों को अधिसूचना जारी होते ही कड़ाई से पालन कराया जाएगा।