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बीमा कंपनी को क्लेम का भुगतान न करने पर पेनाल्टी

Chitrakoot Updated Fri, 01 Jun 2012 12:00 PM IST
चित्रकूट। जिलाधिकारी डा. आदर्श सिंह ने बताया कि जिला स्तरीय कमेटी से संस्तुति के बावजूद कृषक दुर्घटना बीमा का भुगतान न करने पर कमेटी ने पीड़ितों को पेनाल्टी के रुप में एक लाख के बजाय डेढ़- डेढ़ लाख का भुगतान करने का आदेश दिया।

डीएम ने बताया कि सन् 2005 -06 में दुर्घटना में हुई किसानों की मौत के मामले में देवल के रामबाबू, बबिया की बरदानी, रौली कलयाणपुर के जगतपाल, जमहिल के रामगोपाल, देउंधा के मुन्ना लाल और गढ़ीवा के राम मिलन की मौत पर बीमा कंपनी के पास एक एक लाख का दावा भेजा गया था। जिसे इंदिरा भवन इलाहाबाद स्थित दी न्यू इंडिया इंश्योरेंस लिमिटेड कंपनी ने क्लेम क ा भुगतान नही किया। इस पर जिला स्तरीय कमेटी ने बीमा कंपनी को पेनाल्टी लगाते हुए एक के बजाय लाभार्थियों को डेढ़-डेढ़ लाख देने का आदेश दिया है। डीएम ने बीमा कंपनी से यह धनराशि लाभार्थियों को तत्काल भुगतान का आदेश दिया है।


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