बुलंदशहर। भत्ता पाने के लिए बेरोजगाराें को थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा। आवेदन फाॅर्म जमा करने के माह से बेरोजगारों को भत्ता नहीं मिल पाएगा। फाॅर्म को अपलोड कर मुख्यालय तक पहुंचाने की कार्रवाई पूरी करने के बाद अगले माह से भत्ते की रकम मिल पाएगी। बेरोजगारी भत्ते की योजना का संचालन और अनुश्रवण करने के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी का निर्धारण किया जाएगा।
डीएम नवदीप रिणवा ने बताया कि योजना के संचालन को शासन ने नियमावली जारी कर दी। सालाना 36 हजार रुपये से कम आय वाले परिवार के बेरोजगार युवक-युवतियां ही बेरोजगारी भत्ते के लिए पात्र होंगे।
डीएम ने बताया कि पात्रता की शर्ते पूरी करने वाले बेरोजगार जिस माह में आवेदन फाॅर्म जमा करेंगे, उसके अगले माह से उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाना शुरू होगा। इसका भुगतान त्रैमासिक होगा। डीएम ने बताया कि योजना के संचालन और अनुश्रवण के लिए गठित कमेटी में डीएम, सीडीओ, लीड बैंक के अधिकारी और डीएम की ओर से नामित दो अन्य अधिकारी होंगे। जिला सेवायोजन अधिकारी योजना के सचिव होंगे। उनकी देखरेख में योजना का संचालन होगा। डीएम ने कहा कि भत्ता पाने के लिए पात्र फर्जी शपथ पत्रों या प्रमाण पत्रों का प्रयोग न करें। जांच में प्रमाण पत्र फर्जी मिले तो बेरोजगारी भत्ता रद्द करने के साथ-साथ सख्त कार्रवाई भी होगी।
उम्र 30 से घटाकर 20 वर्ष कराने की मांग
जनता दल, यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं ने बेरोजगारी भत्ते के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष से घटाकर 20 वर्ष करने की मांग की है। उन्होंने विधवा, विकलांग और वृद्धावस्था पेंशन राशि बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिमाह करने की भी मांग की। पांच सूत्रीय मांगों को लेकर जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा। जेडी यू के जिलाध्यक्ष नरेश शर्मा ने कहा कि 20 वर्ष से ऊपर के बेरोजगारों को भत्ता मिलना चाहिए।