बुलंदशहर। बेरोजगारों के लिए भत्ता पाना आसान नहीं होगा। पुरुष बेरोजगारों को अपनी और परिवार की आमदनी का ब्यौरा देना होगा तो महिलाओं को अपने पति के साथ-साथ सास-ससुर की आय का भी प्रमाण पत्र देना होगा। शासन ने बेरोजगारी भत्ते के लिए नियमावली जारी कर दी है।
नियमावली के मुताबिक शादीशुदा महिलाओं के सास-ससुर की आमदनी मिलाकर 1.5 लाख रुपये सालाना से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। भत्ता पाने वाले व्यक्ति के परिवार की आय 36 हजार रुपये सालाना से ज्यादा नहीं होेनी चाहिए। पुरुष अभ्यर्थियों, अविवाहित महिला और तलाकशुदा महिलाओं को अपने माता-पिता की आय का प्रमाण पत्र देना होगा।
जिला सेवायोजन अधिकारी यूएन शुक्ला का कहना है कि नियमावली के मुताबिक बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन पत्र स्वीकार करना प्रारंभ कर दिया गया है।
काम लिया जा सकता है बेरोजगारों से
प्रमुख सचिव शैलेश कृष्ण की ओर से जारी की गई नियमावली में स्पष्ट है कि बेरोजगारी भत्ता पाने वाले लोगों को सरकार या जिला प्रशासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति में निवास स्थान के विकास खंड और नगर क्षेत्र की स्थिति में नगरीय क्षेत्र की सीमाओं में रोजगार परक कौशल की वृद्धि के लिए समय-समय पर कार्य लिया जा सकता है।