बुलंदशहर। सिकंदराबाद क्षेत्र के ग्राम गेंदपुर शेखपुर में 2010 के दौरान हुए प्रधानी चुनाव में महिला के फर्जी जाति प्रमाणपत्र लगाकर चुनाव लड़ाने और विजयी होने की शिकायत एसडीएम कोर्ट में की गई थी। सिकंदराबाद के उप जिला अधिकारी कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद फर्जी जाति सर्टिफिकेट लगाने वाली प्रधान के प्रमाणपत्र और चुनाव को अमान्य घोषित करते हुए प्रधान पद रिक्त घोषित कर दिया है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित प्रधान पद के लिए गांव के सुरजीत ने पत्नी सीमा को कागजों में फर्जी तरीके अनुसूचित जाति का बताते हुए चुनाव लड़ा और प्रधानी का चुनाव जीत लिया। गांव के रामचंद्र वाल्मीकि ने इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से कर बताया कि विजयी होने वाली महिला जाट बिरादरी से है और अनुसूचित जाति के फर्जी कागजात लगाकर चुनाव लड़ा। उसकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया गया। रामचंद्र ने बताया कि चुनाव में उसको 422 मत मिले और सीमा पत्नी सुरजीत 441 वोट पाकर विजयी रही।
शिकायकर्ता ने एसडीएम सिकंदराबाद कोर्ट में चुनाव को रद्द कराने के लिए अपील की। एसडीएम कोर्ट ने 18 मई को ग्राम पंचायत शेखपुर के प्रधान पद (अनुसचित जाति) का निर्वाचन 2010 को अमान्य घोषित करते हुए प्रधान पद रिक्त करने का फैसला सुनाया है।