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गैंगेस्टर वकील कुरैशी और उसके दो साथियों की 20.34 करोड़ की संपत्ति कुर्क
शेरकोट(बिजनौर)। प्रशासन ने गैंगेस्टर माफिया पर बड़ी कार्रवाई करते हुए शेरकोट में दो सगे भाइयों समेत तीन लोगों की 20.34 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क कर ली। इस कार्रवाई से अपराध के जरिये संपत्ति एकत्र करने वालों में हड़कंप मच गया है।
एसडीएम धीरेंद्र सिंह ने बताया कि शेरकोट अफगानान निवासी गैंगेस्टर वकील कुरैशी अपने भाई इदरीश कुरैशी और रिश्ते के भतीजे शमीम के साथ मिलकर गैंग चलाता है। वकील कुरैशी गैंग का सरगना है। वकील कुरैशी के विरुद्ध शेरकोट थाने में उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत मुकदमा पंजीकृत है। इन लोगों ने आपराधिक कृत्यों से अकूत संपत्ति अर्जित कर ली है। इनके पास अपराध के अलावा आय को कोई अन्य जरिया भी नहीं है। डीएम रमाकांत पांडेय के आदेश पर मंगलवार को इन तीनों की क्षेत्र में स्थित 20.34 करोड़ की चल-अचल संपत्ति प्रशासन ने कुर्क कर ली। इस संपत्ति के उचित प्रबंधन के लिए तहसीलदार धामपुर को प्रशासक नियुक्त किया गया है। तहसीलदार रमेशचंद सिंह चौहान ने बताया कि जब्त की गई संपत्ति में 32 बीघा जमीन, सात दुकानें और तीन प्लॉट शामिल हैं। कार्रवाई करने वाली टीम में एसडीएम धीरेंद्र सिंह, तहसीलदार रमेशचंद सिंह चौहान, सीओ अफजलगढ़ सुनीता दहिया और भारी पुलिस बल शामिल रहा।
07ड्ड शेरकोट में जमीन का जब्तीकरण कराते हुए मौजूद अधिकारी।- फोटो : DHAMPUR
बिजनौर: 07ड्ढ= शेरकोट में जमीन का जब्तीकरण कराते हुए मौजूद अधिकारी।- फोटो : DHAMPUR
गैंगेस्टर वकील कुरैशी और उसके दो साथियों की 20.34 करोड़ की संपत्ति कुर्क
शेरकोट(बिजनौर)। प्रशासन ने गैंगेस्टर माफिया पर बड़ी कार्रवाई करते हुए शेरकोट में दो सगे भाइयों समेत तीन लोगों की 20.34 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क कर ली। इस कार्रवाई से अपराध के जरिये संपत्ति एकत्र करने वालों में हड़कंप मच गया है।
एसडीएम धीरेंद्र सिंह ने बताया कि शेरकोट अफगानान निवासी गैंगेस्टर वकील कुरैशी अपने भाई इदरीश कुरैशी और रिश्ते के भतीजे शमीम के साथ मिलकर गैंग चलाता है। वकील कुरैशी गैंग का सरगना है। वकील कुरैशी के विरुद्ध शेरकोट थाने में उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत मुकदमा पंजीकृत है। इन लोगों ने आपराधिक कृत्यों से अकूत संपत्ति अर्जित कर ली है। इनके पास अपराध के अलावा आय को कोई अन्य जरिया भी नहीं है। डीएम रमाकांत पांडेय के आदेश पर मंगलवार को इन तीनों की क्षेत्र में स्थित 20.34 करोड़ की चल-अचल संपत्ति प्रशासन ने कुर्क कर ली। इस संपत्ति के उचित प्रबंधन के लिए तहसीलदार धामपुर को प्रशासक नियुक्त किया गया है। तहसीलदार रमेशचंद सिंह चौहान ने बताया कि जब्त की गई संपत्ति में 32 बीघा जमीन, सात दुकानें और तीन प्लॉट शामिल हैं। कार्रवाई करने वाली टीम में एसडीएम धीरेंद्र सिंह, तहसीलदार रमेशचंद सिंह चौहान, सीओ अफजलगढ़ सुनीता दहिया और भारी पुलिस बल शामिल रहा।
07ड्ड शेरकोट में जमीन का जब्तीकरण कराते हुए मौजूद अधिकारी।- फोटो : DHAMPUR
बिजनौर: 07ड्ढ= शेरकोट में जमीन का जब्तीकरण कराते हुए मौजूद अधिकारी।- फोटो : DHAMPUR