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Basti News: हत्या के मामले में दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा

Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 31 Jan 2023 05:30 AM IST
Two brothers sentenced to life imprisonment in murder case
हत्या के मामले में दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा

- जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुनाया फैसला
- चाकू और ईंट से मारकर शिवशंकर की कर दी थी हत्या
बस्ती। जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप सक्सेना की अदालत ने हत्या के मामले में दो सगे भाईयों को अजीवन कारावास की सजा सोमवार को सुनाया। न्यायाधीश ने दोनों पर दस-दस हजार रुपये अर्थदंड लगाते हुए कहा कि इसे न अदा करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
दुबौलिया थाना क्षेत्र के सिकटहिया निवासी हनुमंत प्रताप चौधरी ने हर्रैया पुलिस को तहरीर देकर अपने पिता की हत्या का मुकदमा फरवरी 2018 को दर्ज कराया था। घटना वाले दिन शाम को शिवशंकर चौधरी कचेहरी से घर जा रहे थे। अभी वह हर्रैया थाना क्षेत्र के पेंदाघाट पहुंचे यहां पहले से घात लगाए बैठ गांव के ही राम अजोर, राम उजागिर, प्रदीप और दिलीप ने उन पर हमला कर दिया और चाकू व ईंट से मारकर शिवशंकर की हत्या कर दिया। डीजीसी परिपूर्णानंद पांडेय ने अदालत को बताया कि मृतक शिव शंकर के पुत्र की तहरीर पर हर्रैया पुलिस ने हत्या के मामले में चार लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया। विवेचना के दौरान साक्ष्यों के अभाव में पुलिस ने राम अजोर और राम उजागिर का नाम मुकदमें से निकाल दिया। जबकि दिलीप और प्रदीप के विरुद्ध पुलिस ने साक्ष्य सहित न्यायालय में आरोप पत्र जून 2018 में प्रेषित किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और नौ गवाहों की गवाही से अदालत ने आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाया।
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