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बरेली। जिला पंचायत परिषद के वार्ड नंबर 25 की सदस्य संगीता का चुनाव अदालत ने अवैध घोषित कर दिया है। अदालत के आदेश के मुताबिक 20 मार्च 2014 से इस पद को रिक्त माना जाएगा और निर्वाचन विभाग को 30 दिन के अंदर दुबारा मतगणना कराकर नए सिरे से चुनाव परिणाम घोषित करना होगा।
जिला पंचायत के चुनाव में वार्ड नंबर 25 के पराजित प्रत्याशी मीरगंज के गांव रईया नगला में रहने वाले खालिद खां ने मतों की गिनती में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए वर्ष 2010 में अदालत में याचिका दाखिल कर चुनाव रद्द करने की मांग की थी। खालिद के अनुसार 18 अक्टूबर 2010 को हुए इस चुनाव में उन्हें 4923 मत मिले थे जबकि संगीता के 4976 मत दिखाते हुए उन्हें विजयी घोषित किया गया था। अन्य प्रत्याशियों को 30565 मिले थे। वार्ड के चुनाव में कुल 1659 मतों को निरस्त घोषित किया गया था।
खालिद ने याचिका में कहा था कि निरस्त मतों में उनके ज्यादातर वैध मतों को शामिल कर लिया गया था जबकि संगीता के निरस्त मतों को भी वैध मत बता दिया गया। निरस्त किए गए कुल 1659 मतों में 1200 उनके वैध मत थे। इस बारे में मतगणना स्थल पर मौजूद उनके एजेंटों ने सहायक निर्वाचन अधिकारी और जोनल मजिस्ट्रेट से शिकायत की थी लेकिन उसके एजेंटों की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।
अपर जिला जज दशम शिवकुमार सिंह ने खालिद उर्फ मुन्नन खां की याचिका को स्वीकार कर जिला पंचायत के वार्ड 25 का 30 अक्टूबर 2010 को संगीता पत्नी रामबाबू गुप्ता निवासी गांव सिंधौली के पक्ष में घोषित चुनाव परिणाम को अवैध घोषित कर दिया है। अदालत ने 20 मार्च 2014 से इस पद को रिक्त मानने का आदेश देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी राधेश्याम मिश्रा, जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन को निर्देश दिया है कि वे 30 दिन के अंदर दोबारा मतगणना कराकर उसके अनुसार विजयी प्रत्याशी की घोषणा करें। याची की पैरवी अधिवक्ता लवलेश पाठक ने की।
बरेली। जिला पंचायत परिषद के वार्ड नंबर 25 की सदस्य संगीता का चुनाव अदालत ने अवैध घोषित कर दिया है। अदालत के आदेश के मुताबिक 20 मार्च 2014 से इस पद को रिक्त माना जाएगा और निर्वाचन विभाग को 30 दिन के अंदर दुबारा मतगणना कराकर नए सिरे से चुनाव परिणाम घोषित करना होगा।
जिला पंचायत के चुनाव में वार्ड नंबर 25 के पराजित प्रत्याशी मीरगंज के गांव रईया नगला में रहने वाले खालिद खां ने मतों की गिनती में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए वर्ष 2010 में अदालत में याचिका दाखिल कर चुनाव रद्द करने की मांग की थी। खालिद के अनुसार 18 अक्टूबर 2010 को हुए इस चुनाव में उन्हें 4923 मत मिले थे जबकि संगीता के 4976 मत दिखाते हुए उन्हें विजयी घोषित किया गया था। अन्य प्रत्याशियों को 30565 मिले थे। वार्ड के चुनाव में कुल 1659 मतों को निरस्त घोषित किया गया था।
खालिद ने याचिका में कहा था कि निरस्त मतों में उनके ज्यादातर वैध मतों को शामिल कर लिया गया था जबकि संगीता के निरस्त मतों को भी वैध मत बता दिया गया। निरस्त किए गए कुल 1659 मतों में 1200 उनके वैध मत थे। इस बारे में मतगणना स्थल पर मौजूद उनके एजेंटों ने सहायक निर्वाचन अधिकारी और जोनल मजिस्ट्रेट से शिकायत की थी लेकिन उसके एजेंटों की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।
अपर जिला जज दशम शिवकुमार सिंह ने खालिद उर्फ मुन्नन खां की याचिका को स्वीकार कर जिला पंचायत के वार्ड 25 का 30 अक्टूबर 2010 को संगीता पत्नी रामबाबू गुप्ता निवासी गांव सिंधौली के पक्ष में घोषित चुनाव परिणाम को अवैध घोषित कर दिया है। अदालत ने 20 मार्च 2014 से इस पद को रिक्त मानने का आदेश देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी राधेश्याम मिश्रा, जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन को निर्देश दिया है कि वे 30 दिन के अंदर दोबारा मतगणना कराकर उसके अनुसार विजयी प्रत्याशी की घोषणा करें। याची की पैरवी अधिवक्ता लवलेश पाठक ने की।