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बरेली। भारत निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों के दूरदर्शन और आकाशवाणी के राष्ट्रीय और रीजनल केंद्रों से प्रचार प्रसारण की समय सीमा तय कर दी है। पंजीकृत मगर गैर मान्यता प्राप्त दलों और निर्दल प्रत्याशियों को ऐसे प्रचार-प्रसारण की इजाजत नहीं होगी। राष्ट्रीय दलों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारण के लिए 10 घंटे और रीजनल केंद्र से प्रसारण के लिए 15 घंटे मिलेंगे जबकि प्रादेशिक दलों को रीजनल केंद्रों पर साढ़े सात घंटे और रीजनल सेटेलाइट सर्विसेज चैनल पर साढ़े सात घंटे मिलेंगे। बरेली समेत प्रदेश के हर जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजे गए इस पत्र में निदेशक धीरेंद्र ओझा ने लिखा है कि यह प्रसारण नामांकन की अंतिम तिथि से मतदान से दो दिन पहले तक होगा।
...ताकि बनी रहे मतदान की गोपनीयता
बरेली (ब्यूरो)। आम चुनाव में गड़बड़ी की आशंका को खारिज करने के लिए हर बूथ की वीडियो निगरानी तो होगी लेकिन मतदान प्रक्रिया कैमरे के जद में नहीं होगी। मतदान खत्म होने के समय केंद्र पर लगी मतदाताओं की कतार और लोगों की भीड़ वाले दृश्य भी कैमरे की जद में होंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक प्रकाश के अनुसार, निर्वाचन केंद्र के 100 मीटर के दायरे में वैध फोटो पहचान पत्र के अलावा अन्य किसी को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
फौरन देना पड़ेगा नगदी का ब्योरा
बरेली। मतदान की तिथि तक जिले में स्टेटिक निगरानी टीमें नाकेबंदी कर चेकिंग के दौरान तीन खास बिंदुओं पर ध्यान देंगी। पहला यह कि वाहन में 50 हजार लेकर 10 लाख रुपये तक नगदी होने पर उसके स्रोत का प्रामाणिक ब्योरा मांगा जाएगा और यह न मिलने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई होगी। दूसरा कम या ज्यादा मात्रा में अवैध शराब की खेप जब्त होगी। इसके अलावा 10 हजार रुपये ज्यादा की उपहार सामग्री होने पर भी कार्रवाई होगी।