बरेली। नगर निगम के मेयर और पार्षद पद का चुनाव लड़ने के लिए निर्धारित उम्र की सीमा को लेकर उत्पन्न भ्रम राज्य निर्वाचन आयोग ने दूर कर दिया है। आयोग ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि प्रत्याशियों की उम्र नामांकन पत्र की जांच के दिन से तय होगी।
आयोग ने पार्षद पद के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयुसीमा 21 और मेयर पद के लिए 30 साल तय की है। नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही पार्षद पद का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी की उम्र को लेकर भ्रम की स्थित बन गई थी। भ्रम इस बात को लेकर था कि उम्र की गणना कब से होगी। इसे लेकर कई युवा उम्मीदवार निर्वाचन कार्यालय पहुंचे। निर्वाचन दफ्तर ने इस मामले में आयोग से दिशा-निर्देश मांगे थे। आयोग से मिले निर्देशों का हवाला देते हुए सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. अजय शुक्ला ने बताया कि उम्मीदवार की उम्र की गणना नामांकन पत्रों की जांच के समय से की जाएगी। सभासद का चुनाव लड़ने को न्यूनतम 21 वर्ष और मेयर पद के लिए 30 वर्ष की आयु अनिवार्य है। जो प्रत्याशी सात जून को नामांकन फार्म की जांच में निर्धारित आयु पूरी कर रहे होंगे, वहीं चुनाव लड़ने के लिए अर्ह होंगे।
बरेली। नगर निगम के मेयर और पार्षद पद का चुनाव लड़ने के लिए निर्धारित उम्र की सीमा को लेकर उत्पन्न भ्रम राज्य निर्वाचन आयोग ने दूर कर दिया है। आयोग ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि प्रत्याशियों की उम्र नामांकन पत्र की जांच के दिन से तय होगी।
आयोग ने पार्षद पद के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयुसीमा 21 और मेयर पद के लिए 30 साल तय की है। नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही पार्षद पद का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी की उम्र को लेकर भ्रम की स्थित बन गई थी। भ्रम इस बात को लेकर था कि उम्र की गणना कब से होगी। इसे लेकर कई युवा उम्मीदवार निर्वाचन कार्यालय पहुंचे। निर्वाचन दफ्तर ने इस मामले में आयोग से दिशा-निर्देश मांगे थे। आयोग से मिले निर्देशों का हवाला देते हुए सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. अजय शुक्ला ने बताया कि उम्मीदवार की उम्र की गणना नामांकन पत्रों की जांच के समय से की जाएगी। सभासद का चुनाव लड़ने को न्यूनतम 21 वर्ष और मेयर पद के लिए 30 वर्ष की आयु अनिवार्य है। जो प्रत्याशी सात जून को नामांकन फार्म की जांच में निर्धारित आयु पूरी कर रहे होंगे, वहीं चुनाव लड़ने के लिए अर्ह होंगे।