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एसओ शाही को अदालत ने दिया कारण बताओ नोटिस

Bareilly Updated Sun, 03 Jun 2012 12:00 PM IST

बरेली। किशोर न्याय बोर्ड के प्रधान न्यायाधीश ने एसओ शाही को दुराचार के मामले में किशोर को गिरफ्तार करके लाने में किशोर अधिनियम का पालन न करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
दुराचार के मामले में किशोर को गिरफ्तार करके थाना शाही पुलिस ने किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया। किशोर को पेश करते समय न ही शाही के एसओ और न ही कोई विशेष पुलिस अधिकारी या विवेचक उपस्थित थे। थाना पुलिस ने किशोर की आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि के बाबत भी कोई रिपोर्ट नहीं भेजी। जबकि अदालत इससे पूर्व ही एसएसपी बरेली को स्पष्ट आदेश भेजा जा चुका है कि किशोर अधिनियम का पालन करते हुए ही किशोर को अदालत में लाया जाय। शाही पुलिस द्वारा किशोर अधिनियम का पालन न करने पर किशोर न्याय बोर्ड के प्रधान न्यायाधीश रवींद्र प्रसाद गुप्ता ने गंभीरता से लेते हुए शाही के एसओ को पांच जून को अदालत में पेश होने के साथ कारण बताओ नोटिस जारी करके कहा है कि क्यों न उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाए।
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