बरेली। किशोर न्याय बोर्ड के प्रधान न्यायाधीश रवींद्र प्रसाद गुप्ता ने डीआईओएस को गुरुगोविंद सिंह इंटर कॉलेज के छात्र पंजिका (एसआर) की जांच करके एक महीने के भीतर अदालत को अवगत कराने का आदेश दिया है।
मालूम हो कि 20 मई को थाना इज्जत नगर पुलिस ने चार युवकों को चोरी की कुछ मोटर साइकिलों के साथ पकड़ा था। इनमें से एक ने कोर्ट में खुद को नाबालिग बताते हुए जन्म प्रमाण पत्र के रूप में गुरु गोविंद सिंह इंटर कॉलेज की छात्र पंजिका तलब करने की अर्जी दी थी। अदालत ने रजिस्टर तलब किया तो उसमें कोई ब्योरा ही दर्ज नहीं था। कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए डीआईओएस को जांच का आदेश दिया है।