बरेली। मिलावटी दूध बेचने वाले को अदालत ने छह माह की कैद और पंद्रह सौ रुपये के जुर्माने की सजा का आदेश दिया है। गौरतलब है कि खाद्य निरीक्षक वीएल शर्मा ने 24 अप्रैल 2004 को विनोद कुमार पुत्र केदार नाथ निवासी ग्राम मारुपुर थाना कैंट के पास दो ड्रम मिलावटी दूध के साथ पकड़ा था उसी दिन थाना कैंट में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सहायक अभियोजन अधिकारी ने वादी समेत सभी गवाहों को पेश किया। अदालत में पेश की गई गवाही के आधार पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम ने आरोपी को छह माह की कैद और पंद्रह सौ रुपये के जुर्माने की सजा का आदेश दिया।