बरेली। मारपीट के तीन आरोपियों पर जुर्म साबित होने पर अदालत ने एक-एक साल की कैद की सजा का आदेश दिया। गौरतलब है कि थाना प्रेम नगर में 15 अगस्त 04 को जगतपाल ने अपने घर में घुसकर मारपीट करने की रिपोर्ट मोहल्ले के ही रघुवीर सोनकर ,वीरेंद्र कुमार, कपिल कुमार, और नन्हें के खिलाफ लिखाई थी। अदालत में हाजिर न आने के कारण रघुवीर सोनकर का मुकदमा वाकी के अभियुक्तों से अलग कर दिया गया था। सरकारी वकील के साथ अधिवक्ता सीपी गुप्ता ने अदालत में वादी समेत सभी गवाह पेश किए। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट षष्ठम बलराज सिंह ने तीनों आरोपियों को घर में घुसने के अपराध से तो दोषमुक्त कर दिया लेकिन मारपीट करने के अपराध का दोषी पाते हुए तीनों को एक-एक साल की कैद की सजा भुगतने का आदेश दिया।