बरेली। इंदिरा आवास आवंटन में घोटाले के आरोपी एडीओ की जमानत की अर्जी अदालत ने खारिज कर दी। गौरतलब है कि 2001 में क्यारा ब्लाक के तत्कालीन एडीओ (ग्राम पंचायत) समीउद्दीन ने इंदिरा आवासों को गलत तरीके से अपात्रों को आवंटित कर दिया था।
एडीओ के खिलाफ इस मामले में थाना सुभाषनगर में रिपोर्ट लिखाई गई थी। एडीओ ने उच्च न्यायालय के शीघ्र सुनवाई के आदेश के साथ नौ मई, 2012 को अदालत में समर्पण किया था। सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया था। नियमित जमानत पर सुनवाई के लिए 23 मई की तारीख नियत की गई थी। अदालत में बुधवार को एडीओ की जमानत की अर्जी पर सुनवाई के दौरान सरकारी वकील रियाजुद्दीन ने यह कहकर विरोध किया कि आरोपी ने सरकारी मदद का फायदा अपात्र लोगों को दिलाकर गंभीर अपराध किया है। लिहाजा वह जमानत पाने का हकदार नहीं है। इस पर विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अशोक कुमार अवस्थी ने एडीओ पंचायत की जमानत की अर्जी खारिज करने उसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार भेज दिया।