बरेली। गांव के लोगों को अब राशन कार्ड और वृद्धावस्था पेंशन जैसी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। यह सुविधा उन्हें कॉमन सर्विस सेंटर पर उपलब्ध कराई जाएगी। शासन के आदेश के मुताबिक हर छह गांवों पर एक कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित किया जाएगा। इस सेंटर पर जन्म एवं मृत्यु प्रमाणपत्र भी जारी किए जाएंगे।
दरअसल यह ई-गवर्नेंस को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया एक कदम है। कॉमन सर्विस सेंटर पर लोगों को विभिन्न योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा मिलेगी। अगर प्रशासनिक मशीनरी से किसी किस्म की शिकायत है तो वह भी इस सिस्टम के जरिये की जा सकेगी। जन्म एवं मृत्यु प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करने वाले लोगों को नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर आवेदन करने के बाद 15 दिन के अंदर प्रमाणपत्र मुहैया करा दिया जाएगा। यह प्रमाणपत्र डिजिटल फॉर्म में होगा। कॉमन सर्विस सेंटर में स्टेट पोर्टल के साथ हर जिले के डिस्ट्रिक्ट पोर्टल का लिंक होगा। इसे 30 जून तक ट्रायल रन पर रखा गया है। आवेदन स्टेट पोर्टल uponline.up.nic.in पर किए जा सकेंगे। इसे एक जुलाई से लाइव कर दिया जाएगा।
‘शासन ने कल्याणकारी योजनाओं और प्रमाण पत्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा शुरू की है। इससे कुछ लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा।’ कमल शर्मा, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी
इनसेट में
यह होगी आवेदन करने की प्रक्रिया
जिला सूचना विज्ञान अधिकारी कमल शर्मा ने बताया कि लोग अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर आवेदन करेंगे। तहसीलदार संबंधित लेखपाल को इसके सत्यापन का आदेश देंगे। लेखपाल की रिपोर्ट के बाद तहसीलदार प्रमाणपत्र पर डिजिटल साइन करेंगे। इसके बाद प्रमाणपत्र कॉमन सर्विस सेंटर को भेज दिया जाएगा, जहां से वह आवेदक को उपलब्ध करा दिया जाएगा।
ये सुविधाएं मिलेंगी सेंटरों पर
- खाद्य एवं रसद विभाग: नए राशन कार्ड, राशन कार्ड का नवीनीकरण, संशोधन, समर्पण पंजीयन और नवीनीकरण के लिए आवेदन।
- नगर विकास: जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र।
- विकलांग विभाग: कर्ज, उसके विवाह करने पर प्रोत्साहन पुरस्कार और यंत्रों की खरीद के लिए आवेदन।
- समाज कल्याण विभाग: वृद्धावस्था पेंशन, एससी-एसटी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, बीमारी और शादी के लिए अनुदान, उत्पीड़न की शिकायत संबंधी आवेदन की सुविधा।
- पंचायती राज विभाग: कुटुंब रजिस्टर की कॉपी और गांवों में जन्म एवं मृत्यु का प्रमाणपत्र।
- महिला एवं बाल विकास विभाग: विधवा पेंशन, निराश्रित विधवा की पुत्री के विवाह के अनुदान और दंपति पुरस्कार योजना के लिए आवेदन।