बरेली। पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने का जुर्म साबित होने पर अदालत ने पति और सास को पांच साल की कैद की सजा सुनाई है।
भमोरा के गांव नौरंगपुर में रहने वाले शिवराम सिंह ने अपनी बेटी के पति अनुरुद्ध, सास पुष्पा और ननद कविता और उसके पति अनुज के खिलाफ 17 अप्रैल 2007 को रिपोर्ट लिखाई थी। शिवराम के अनुसार ये लोग उनकी बेटी से सुभाषनगर में प्लाट खरीदने के लिए पांच लाख रुपये और कार की मांग करते थे। काफी समय तक प्रताड़ित करने के बाद उनकी बेटी को सल्फास खिलाकर उसकी हत्या कर दी गई थी। अदालत में सरकारी वकील सुरेश साहू ने सभी गवाहों को पेश किया। अपर सत्र न्यायाधीश नवम सुरेंद्र मिश्रा ने मामले को दहेज हत्या के बजाय आत्महत्या के लिये उकसाने का माना और पति अनुरुद्ध और सास पुष्पा को पांच साल की कैद की सजा सुनाई। सबूत के अभाव में कविता और अनुज को बरी कर दिया।