बरेली। जांच को भेजा गया मटर की दाल और पापड़ का नमूना फेल फेल हो गया। मटर की दाल जांच में असुरक्षित पाई गई, जबकि पापड़ मिस ब्रांड पाया गया है। पापड़ का नमूना सुभाषनगर के अरोड़ा प्रोविजन स्टोर और मटर की दाल का नमूना देवचरा से लिया गया था। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि मटर की दाल का नमूना असुरक्षित मिलना गंभीर है, इसका एसीजेएम कोर्ट में मुकदमा चलेगा। इसमें दस लाख रुपये तक का जुर्माना और तीन साल तक की कैद हो सकती है। पापड़ का नमूना मिस ब्रांड होने पर दस साल तक की सजा हो सकती है।