बरेली। सिविल लाइंस में बुजुर्ग महिला की कोठी और जमीन के बैनामे पर हाईकोर्ट ने सोमवार को स्टे आर्डर दे दिया। कोर्ट ने एडीएम वित्त से नोटिस मिलने के दो सप्ताह के अंदर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। मामले की पैरवी कर रहे बुजुर्ग महिला के नाती ने खुद को जान से मारने की धमकी देने का आरोप दूसरे पक्ष पर लगाया है।
धोखे से करोड़ों रुपये की जमीन और कोठी अपने नाम कराने के मामले में कोतवाली में मैकेनियर रोड के गुजराल अपार्टमेंट निवासी परमजीत सिंह गुजराल समेत चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर दबिश भी दी थी, मगर अभी तक उसे कामयाबी नहीं मिली है। इस रजिस्ट्री को रद्द करवाने के लिए कोठी की मालकिन वीना सिंह हाईकोर्ट चली गईं। यह रजिस्ट्री एडीएम (वित्त) के आदेश से हुई थी। हाईकोर्ट ने एडीएम (वित्त) के उस आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही एडीएम (वित्त) समेत सभी प्रतिवादियों को नोटिस मिलने के दो सप्ताह के भीतर काउंटर एफिडेविट दाखिल करने को कहा है।
यहां बता दें कि वीना सिंह के नाती अंकित इस मामले में पैरवी कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि दूसरे पक्ष के कुछ लोग उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। उन पर मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। उन्हें आशंका कि यदि पुलिस ने जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं किया तो उनकी जान को खतरा हो सकता है।