बरेली। एसीजेएम (प्रथम) ने पप्पू गिरधारी की पत्नी बैजंती माला समेत सभी पांच आरोपियों के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट निरस्त कर दिए हैं। ये वारंट हत्या के प्रयास के मुकदमे की सुनवाई के दौरान आरोपियों के अदालत में हाजिर न होने पर जारी किए गए थे।
जोगी नवादा में रहने वाले सुरेश राठौर ने पप्पू गिरधारी समेत नौ लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास की रिपोर्ट 14 सितंबर 2007 को थाना बारादरी में लिखाई थी। सुरेश का आरोप था कि रंजिश के चलते इन लोगों ने एकराय होकर जान से मारने की नियत से उनके ऊपर फायरिंग की थी। अदालत में आरोप पत्र दाखिल होने के वाद से ही आरोपी रामा देवी, बैजंती माला, धर्मेंद्र साहू, राकेश आदि गैरहाजिर चल रहे थे। 15 जुलाई 2011 को अदालत ने आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिए। बृहस्पतिवार को इन सभी आरोपियों ने अपने वकील के माध्यम से अदालत में वारंट निरस्त करने के लिए अर्जी दाखिल की, जिसे स्वीकार करते हुए एसीजेएम (प्रथम) विनोद कुमार बरनवाल ने मुचलके दाखिल करने पर उनके गैर जमानती वारंट निरस्त करने का आदेश दे दिया।