बरेली। शहर की तीन बड़ी गैस एजेंसियों में घटतौली पाए जाने पर बांट-माप विभाग द्वारा उनका चालान किया गया। इसके साथ ही मिठाई और चाय की दुकानों पर व्यावसायिक सिलेंडर की जगह घरेलू गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करने पर मौके पर ही तीन दुकानों से पांच सिलेंडर जब्त किए गए। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत 10 से 50 हजार तक जुर्माना लगाया जा सकता है। जिला पूर्ति अधिकारी और बांट-माप विभाग की संयुक्त टीम ने बुधवार को शहर भर में अभियान चलाया गया।
जिला पूर्ति अधिकारी और बांट-माप विभाग की टीम ने मालगोदाम रोड पर महेश कुमार शर्मा के टी स्टॉल से दो, हार्टमैन के पास रामऔतार की मिठाई की दुकान से दो और चौपुला में अमर टी स्टाल से एक सिलेंडर और रेगुलेटर जब्त किए गए। यहां पर कमर्शियल सिलेंडर की जगह घरेलू सिलेंडरों का इस्तेमाल किया जा रहा था। संयुक्त टीम को राजेंद्रनगर की राज गैस एजेंसी और गोयल गैस एजेंसी पर स्प्रिंग नहीं मिला, जबकि हार्टमैन के पास चंद्रा गैस एजेंसी में घटतौली पाई गई। वहां पर कुछ सिलेंडरों में 300 तो कुछ में 700 ग्राम घटतौली पाई गई है। इसके साथ ही डीएसओ और बांट-माप विभाग की टीम ने फरीदपुर में भी जांच पड़ताल की।
जिला आपूर्ति अधिकारी केएल तिवारी ने बताया कि इन गैस एजेंसियों के खिलाफ बांट-माप अधिनियम की धारा 53/2 6 ए के तहत चालान काट दिए गए थे। हम अभियान की पूरी रिपोर्ट डीएम को सौंपेंगे, इसके बाद उन्हें आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत सम्मन भेजा जाएगा। यह अभियान अभी शहर के अन्य कई स्थानों पर चलाया जाएगा।