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बाराबंकी। दहेज हत्या के एक मामले में शनिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आरोपी पति व सास को 10 साल की कैद व छह-छह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला देवां थाना के ग्राम टीकापुर का है। जुलाई 2008 में दहेज की मांग को लेकर विवाहिता की पति व सास ने जलाकर मार डाला था।
सहायक शासकीय अधिवक्ता मथुरा प्रसाद वर्मा ने बताया कि बहराइच जिले के कस्बा व थाना पयागपुर के भूपगंज बाजार निवासी शिवभगवान ने दिसंबर 2006 में वैश्य समारोह द्वारा आयोजित समारोह में अपनी पुत्री संध्या की शादी की थी। शादी में ही देवां थाना के ग्राम टीकापुर निवासी पति संजय के साथ विदाई हो गई थी। शादी के बाद से ही पति संजय व सास कमला दहेज में बाइक की मांग को लेकर प्रताड़ित करने लगे। सात जुलाई 2008 को संध्या का पति उसे मायके से विदा कराकर ससुराल ले गया था। दूसरे ही दिन शिवभगवान को सूचना मिली कि संध्या को ससुराल वालों ने जला कर मार दिया। सूचना पर शिवभगवान व उसके घर वाले वहां पहुंचे तो संध्या की लाश पड़ी थी। घटना की रिपोर्ट शिवभगवान ने देवां थाना में दर्ज कराई थी। गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश डॉ. राजेश सिंह ने आरोपी पति संजय व सास कमला के खिलाफ अपराध साबित पाते हुए 10-10 साल की कैद व 6-6 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
बाराबंकी। दहेज हत्या के एक मामले में शनिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आरोपी पति व सास को 10 साल की कैद व छह-छह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला देवां थाना के ग्राम टीकापुर का है। जुलाई 2008 में दहेज की मांग को लेकर विवाहिता की पति व सास ने जलाकर मार डाला था।
सहायक शासकीय अधिवक्ता मथुरा प्रसाद वर्मा ने बताया कि बहराइच जिले के कस्बा व थाना पयागपुर के भूपगंज बाजार निवासी शिवभगवान ने दिसंबर 2006 में वैश्य समारोह द्वारा आयोजित समारोह में अपनी पुत्री संध्या की शादी की थी। शादी में ही देवां थाना के ग्राम टीकापुर निवासी पति संजय के साथ विदाई हो गई थी। शादी के बाद से ही पति संजय व सास कमला दहेज में बाइक की मांग को लेकर प्रताड़ित करने लगे। सात जुलाई 2008 को संध्या का पति उसे मायके से विदा कराकर ससुराल ले गया था। दूसरे ही दिन शिवभगवान को सूचना मिली कि संध्या को ससुराल वालों ने जला कर मार दिया। सूचना पर शिवभगवान व उसके घर वाले वहां पहुंचे तो संध्या की लाश पड़ी थी। घटना की रिपोर्ट शिवभगवान ने देवां थाना में दर्ज कराई थी। गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश डॉ. राजेश सिंह ने आरोपी पति संजय व सास कमला के खिलाफ अपराध साबित पाते हुए 10-10 साल की कैद व 6-6 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।