बांदा। कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में छात्रों व ग्रामीणों को कानूनी जानकारी दी गई। न्यायिक अधिकारियों ने मामूली विवाद सुलह-समझौते से निपटाने की सलाह दी।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में मंगलवार को आयोजित शिविर में अध्यक्षता कर रहे एसीजेएम ओमवीर सिंह ने कहा कि सरकार की मंशा है कि कोई व्यक्ति गरीबी के चलते न्याय पाने से वंचित न रह जाए। लोक अदालतों के जरिए दीवानी, फौजदारी, वैवाहिक व पारिवारिक मुकदमों को सुलह-समझौते के आधार पर निपटाने का प्रयास किया जाता है। इससे अदालतों में मुकदमों का बोझ कम होता है। एक लाख रुपए सालाना आमदनी से कम वाले व्यक्तियों को विधिक सेवा प्राधिकरण मुफ्त अधिवक्ता की सुविधा उपलब्ध कराता है।
सिविल जज (जूनियर डिवीजन) रामानंद ने थाने में एफआईआर दर्ज न होने पर न्यायालय के माध्यम से धारा 156 (3) के तहत वाद दायर कर रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। जमानती व गैरजमानती वारंट की जानकारी दी। यह भी बताया कि गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर पुलिस मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश नहीं करती तो संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। कृषि विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार साहब सिंह ने छात्रों को एंटी रैगिंग कानून व गिरफ्तारी संबंधी जानकारी दी। पूर्व प्रधान संघ अध्यक्ष एसबी पाठक ने मनरेगा कानूनबताया। संचालन प्राधिकरण सदस्य रामप्रताप गुप्ता ने किया। मुख्य प्रवक्ता आरआर चौधरी ने आभार जताया। शिविर में कानून संबंधी साहित्य बांटा गया। ब्यूरो
बांदा। कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में छात्रों व ग्रामीणों को कानूनी जानकारी दी गई। न्यायिक अधिकारियों ने मामूली विवाद सुलह-समझौते से निपटाने की सलाह दी।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में मंगलवार को आयोजित शिविर में अध्यक्षता कर रहे एसीजेएम ओमवीर सिंह ने कहा कि सरकार की मंशा है कि कोई व्यक्ति गरीबी के चलते न्याय पाने से वंचित न रह जाए। लोक अदालतों के जरिए दीवानी, फौजदारी, वैवाहिक व पारिवारिक मुकदमों को सुलह-समझौते के आधार पर निपटाने का प्रयास किया जाता है। इससे अदालतों में मुकदमों का बोझ कम होता है। एक लाख रुपए सालाना आमदनी से कम वाले व्यक्तियों को विधिक सेवा प्राधिकरण मुफ्त अधिवक्ता की सुविधा उपलब्ध कराता है।
सिविल जज (जूनियर डिवीजन) रामानंद ने थाने में एफआईआर दर्ज न होने पर न्यायालय के माध्यम से धारा 156 (3) के तहत वाद दायर कर रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। जमानती व गैरजमानती वारंट की जानकारी दी। यह भी बताया कि गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर पुलिस मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश नहीं करती तो संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। कृषि विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार साहब सिंह ने छात्रों को एंटी रैगिंग कानून व गिरफ्तारी संबंधी जानकारी दी। पूर्व प्रधान संघ अध्यक्ष एसबी पाठक ने मनरेगा कानूनबताया। संचालन प्राधिकरण सदस्य रामप्रताप गुप्ता ने किया। मुख्य प्रवक्ता आरआर चौधरी ने आभार जताया। शिविर में कानून संबंधी साहित्य बांटा गया। ब्यूरो