बांदा। उपभोक्ता फोरम ने चेक क्लीयरिंग न होने पर सेंट्रल बैंक शाखा प्रबंधक पर डेढ़ हजार रुपए जुर्माना किया। चेक धनराशि ब्याज समेत अदा करने को कहा है। बबेरू क्षेत्र के अरमार गांव निवासी अंबिका प्रसाद ने फोरम में दायर किए मुकदमें कहा था कि उसने 6 अक्तूबर 2009 को टीजीबी भभुवा शाखा में चेक जमा किया था। इसे क्लीयरिंग के लिए सेंट्रल बैंक शाखा फतेहपुर भेजा गया। बैंक ने क्लीयरिंग कर चेक वापस नहीं भेजा। फोरम अध्यक्ष जनार्दन कुमार गोयल व सदस्यों ने वाद स्वीकार करते हुए डेढ़ हजार रुपए जुर्माना और 6 फीसदी ब्याज के साथ चेक धनराशि 3923 रुपए अदा करने का आदेश दिया है। ब्यूरो