बांदा। मिलावटी मिठाई बेचने के जुर्म में दुकानदार को अदालत ने दो वर्ष की कैद और 3000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
अलीगंज पुलिस चौकी के नजदीक ईदगाह चौराहे के पास खुटला के हरीशंकर पुत्र बल्देव प्रसाद की मिठाई की दुकान है। 26 दिसंबर 1996 को दोपहर खाद्य विभाग की टीम ने यहां बिक रहे लड्डू का नमूना लेकर जांच को भेजा था। इसमें मिलावट पाई गई। चालान करने पर निचली अदालत ने दुकान विक्रेता को सजा सुनाई। दुकानदार ने इसके खिलाफ सत्र न्यायालय में अपील दायर की। सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश डा. गोकुलेश शर्मा ने आरोपी की अपील खारिज करते हुए सीजेएम के आदेश को बहाल रखा।
एक अन्य मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ने 1600 ग्राम हरे गांजे के साथ पकडे़ गए सुरेश कुमार पटेल को एनडीपीएस एक्ट में एक वर्ष की कैद और 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की सजा और होगी। बिसंडा क्षेत्र के पारा बिहारी गांव निवासी सु़रेश पटेल को 19 नवंबर 2009 को बिसंडा पुलिस ने गांव के बाहर गांजा सहित पकड़ा था।