बांदा। जिला मुख्यालय व तहसीलों में आयोजित लोक अदालत में 1179 मामलों का निस्तारण किया गया। 265 मुकदमे सुलह-समझौता से निपटाए गए। आरोपियों पर 37,520 रुपए जुर्माना किया गया। मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति के मामलों में पीड़ित पक्षों को 10 लाख 20 हजार रुपए दिलाए गए।
रविवार को जनपद न्यायाधीश दिनेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में लोक अदालत की शुरूआत हुई। उन्होंने मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति संबंधी पांच मामलों का निस्तारण कर पीड़ितों को मोटर मालिक व बीमा कंपनी से 10 लाख 20 हजार रुपए क्षतिपूर्ति दिलाई। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आनंद प्रकाश ने 23 लघु आपराधिक मामले निपटाकर आरोपियों पर 12,800 रुपए जुर्माना किया। सिविल जज सीनियर डिवीजन तृप्ता चौधरी ने उत्तराधिकार से संबंधित 16 मामले निपटाए। वारिसों को 13,97,130 रुपए के उत्तराधिकार प्रमाणपत्र जारी किए गए। उन्होंने छह लघु आपराधिक मामले भी निपटाए। आरोपियों पर 2100 रुपए जुर्माना किया। प्रथम अपर सीजेएम ओमवीर सिंह ने 15 लघु आपराधिक मामले निपटाकर 5900 रुपए जुर्माना किया।
द्वितीय अपर सीजेएम संजय मिश्रा ने 12 मुकदमे निस्तारित कर 1300 रुपए अर्थदंड आरोपित किया। एसीजेएम रेलवे चंद्रमणि मिश्रा ने 10 मामलों का निपटारा कर 3400 रुपए का जुर्माना किया। प्रथम अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) आभा पाल, तृतीय अपर सिविल जज पूर्णिमा सागर, सिविल जज (बबेरू) आलोक कुमार यादव, सिविल जज अतर्रा रजनीश मोहन वर्मा ने मुकदमों का निपटारा कर आरोपियों पर जुर्माना किया। राजस्व मामलों में सिटी मजिस्ट्रेट ने 25, एसडीएम सदर ने 44, बबेरू में 16 और अतर्रा एसडीएम ने 21 मामले निपटाए। बबेरू तहसील में 13 व अतर्रा तहसीलदार ने 10 मामलों का निस्तारण किया।