बांदा। पुलिस गिरफ्त से असलहाधारी बदमाशों को जबरन छुड़वा लेने के मामले में पुलिस ने तमाम राजनीतिक दबावों को दरकिनार करते हुए आठ लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं का मुकदमा दर्ज किया है। इनमें तीन नामजद हैं और पांच अज्ञात। नामजद भाजपा नेता को जेल भेज दिया गया। अदालत ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी।
बुधवार को शाम करीब 4 बजे अलीगंज पुलिस चौकी के नजदीक कार सवार सशस्त्र दो बदमाशों को पुलिस ने पीछा कर दबोच लिया था लेकिन वहां मौजूद कुछ लोगों ने पुलिस दारोगा और कांस्टेबिल से मारपीट कर उन्हें छुड़ा लिया। दोनों बदमाश अपने असलहों के साथ एक गैरिज में घुसते हुए फरार हो गए। यह गैरिज सपा नेता का बताया गया है। घटना के समय प्रदेश सरकार के एक काबीना मंत्री की अगुवानी के लिए यहां काफी सपाई भी इकट्ठा थे। पुलिस अफसरों की अगुवाई में भारी फोर्स ने यहां घेराबंदी कर ली थी। कार को अपने कब्जे में ले लिया था। कार में कारतूसों का पट्टा बरामद हुआ।
शहर कोतवाली में तैनात दारोगा अली मंजर ने इस मामले में कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। मुकदमे में मुदित शर्मा, चंचल मिश्रा और मोहित सिंह भदौरिया को नामजद किया गया है। साथ ही पांच अज्ञात को भी अभियुक्त बनाया गया है। पुलिस ने इन सभी पर धारा 147, 307, 332, 353, 216 और 7 क्रिमिनल लॉ एमेडमेंट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने मुदित शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। बृहस्पतिवार को उसे सीजेएम न्यायालय में पेश किया गया। उसके अधिवक्ता ने जमानत अर्जी दाखिल किया। अभियोजन अधिकारी राजेंद्र सहाय ने इसका कड़ा विरोध किया। अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर दी। मुदित को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। इसके पूर्व उसका जिला अस्पताल में डाक्टरी परीक्षण कराया गया। डा.विनीत सचान ने चोटें आदि देखीं। मुदित भाजपा नेता बताया गया है।
बांदा। पुलिस गिरफ्त से असलहाधारी बदमाशों को जबरन छुड़वा लेने के मामले में पुलिस ने तमाम राजनीतिक दबावों को दरकिनार करते हुए आठ लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं का मुकदमा दर्ज किया है। इनमें तीन नामजद हैं और पांच अज्ञात। नामजद भाजपा नेता को जेल भेज दिया गया। अदालत ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी।
बुधवार को शाम करीब 4 बजे अलीगंज पुलिस चौकी के नजदीक कार सवार सशस्त्र दो बदमाशों को पुलिस ने पीछा कर दबोच लिया था लेकिन वहां मौजूद कुछ लोगों ने पुलिस दारोगा और कांस्टेबिल से मारपीट कर उन्हें छुड़ा लिया। दोनों बदमाश अपने असलहों के साथ एक गैरिज में घुसते हुए फरार हो गए। यह गैरिज सपा नेता का बताया गया है। घटना के समय प्रदेश सरकार के एक काबीना मंत्री की अगुवानी के लिए यहां काफी सपाई भी इकट्ठा थे। पुलिस अफसरों की अगुवाई में भारी फोर्स ने यहां घेराबंदी कर ली थी। कार को अपने कब्जे में ले लिया था। कार में कारतूसों का पट्टा बरामद हुआ।
शहर कोतवाली में तैनात दारोगा अली मंजर ने इस मामले में कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। मुकदमे में मुदित शर्मा, चंचल मिश्रा और मोहित सिंह भदौरिया को नामजद किया गया है। साथ ही पांच अज्ञात को भी अभियुक्त बनाया गया है। पुलिस ने इन सभी पर धारा 147, 307, 332, 353, 216 और 7 क्रिमिनल लॉ एमेडमेंट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने मुदित शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। बृहस्पतिवार को उसे सीजेएम न्यायालय में पेश किया गया। उसके अधिवक्ता ने जमानत अर्जी दाखिल किया। अभियोजन अधिकारी राजेंद्र सहाय ने इसका कड़ा विरोध किया। अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर दी। मुदित को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। इसके पूर्व उसका जिला अस्पताल में डाक्टरी परीक्षण कराया गया। डा.विनीत सचान ने चोटें आदि देखीं। मुदित भाजपा नेता बताया गया है।