बांदा। गांजे के साथ पकडे़ गए आरोपी को जुर्म सिद्ध हो जाने पर अदालत ने दो साल की कैद और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
मामला मरका थाना क्षेत्र का है। थाने के उप निरीक्षक मुन्ना खां कांस्टेबिल मिश्रीलाल और सत्यनारायण के साथ 3 मार्च 2010 को गश्त पर थे। औगासी-बाकल रोड पर रेहड़ा नाला के पास एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागा। पुलिस ने उसे खदेड़कर पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक यह व्यक्ति पिंडारन गांव का नयन सिंह पुत्र चुनकौना था। उसके पास झोले में एक किलो 400 ग्राम गांजा था। पुलिस ने उसका चालान कर दिया। तफ्तीश के बाद अदालत ने आरोप पत्र दाखिल किया। सहायक शासकीय अधिवक्ता मूलचंद्र कुशवाहा और शिवभूषण वर्मा ने चार गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की बहस और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश डा.गोकुलेश शर्मा ने बृहस्पतिवार को इस मामले का फैसला सुनाया। न्यायाधीश ने अभियुक्त नयन सिंह को दोषी पाते हुए दो साल की कैद और 10 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।