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दहेज हत्या में पति सहित तीन गिरफ्तार
Banda
Updated Wed, 16 May 2012 12:00 PM IST
बांदा। हत्या के आरोप में पति सहित तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। न्यायालय में पेश करने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। कालिंजर थाना क्षेत्र के भरतपुर गांव निवासी रत्तू यादव ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में धारा 156 (3) के तहत अर्जी दी थी कि उसने अपनी बेटी बृजरानी (25 वर्ष) की शादी तिंदवारा (कोतवाली नगर) निवासी कोदू यादव के साथ 31 मई 2010 को की थी। ससुराल वाले शादी के बाद से ही भैंस और 20 हजार रुपए मांग रहे थे। आरोप लगाया कि 28 दिसंबर 2011 को ससुराल में बृजरानी की गला दाबकर हत्या कर दी गई। अदालत के आदेश पर पति समेत पांच ससुरालीजनों के विरूद्ध धारा 498ए, 304बी और 3/4 दहेज उत्पीड़न अधिनियम का मुकदमा पिछले माह 27 अप्रैल को दर्ज हुआ। पुलिस ने पति कोदूराम, सास बिट्टन पत्नी नत्थू और लक्ष्मीनारायण पुत्र नत्थू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। ब्यूरो
बांदा। हत्या के आरोप में पति सहित तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। न्यायालय में पेश करने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। कालिंजर थाना क्षेत्र के भरतपुर गांव निवासी रत्तू यादव ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में धारा 156 (3) के तहत अर्जी दी थी कि उसने अपनी बेटी बृजरानी (25 वर्ष) की शादी तिंदवारा (कोतवाली नगर) निवासी कोदू यादव के साथ 31 मई 2010 को की थी। ससुराल वाले शादी के बाद से ही भैंस और 20 हजार रुपए मांग रहे थे। आरोप लगाया कि 28 दिसंबर 2011 को ससुराल में बृजरानी की गला दाबकर हत्या कर दी गई। अदालत के आदेश पर पति समेत पांच ससुरालीजनों के विरूद्ध धारा 498ए, 304बी और 3/4 दहेज उत्पीड़न अधिनियम का मुकदमा पिछले माह 27 अप्रैल को दर्ज हुआ। पुलिस ने पति कोदूराम, सास बिट्टन पत्नी नत्थू और लक्ष्मीनारायण पुत्र नत्थू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। ब्यूरो