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गबन में प्रधान और सचिव को नोटिस

Banda Updated Thu, 03 May 2012 12:00 PM IST
नरैनी (बांदा)। मनरेगा योजना में कुआं निर्माण के नाम पर किए गए गबन के मामले में ग्राम प्रधान, सचिव और तकनीकी सहायक को दोषी पाया गया है। इन तीनों से एक लाख 599 रुपए वसूली के आदेश दिए गए हैं। साथ ही रोजगार सेवक और तकनीकी सहायक से संविदा खत्म करने और सचिव के खिलाफ विभागीय कार्रवाई को कहा गया है।

मामला नरैनी ब्लाक के गढ़ा गंगापुरवा गांव का है। ग्रामीणों ने प्रदेश के ग्राम्य विकास आयुक्त को एक शिकायती पत्र भेजा था। इसमें कहा गया था कि मनरेगा से कराए गए कार्य गांव में अधूरे पडे़ हैं। आरोप लगाया गया था कि ग्राम प्रधान और सचिव ने धन निकालकर बंदरबांट कर दिया है। शिकायत पर आयुक्त ने जांच के आदेश दिए थे।

परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण को जांच सौंपी गई। परियोजना निदेशक ने जांच करने के बाद मामले की रिपोर्ट दाखिल की है। इसमें बताया गया है कि मंगी पुत्र कलुआ के खेत में वर्ष 2008-09 में तत्कालीन ग्राम प्रधान ने कूप निर्माण कराया था। इसमें एक लाख 64 हजार रुपए की लागत बताई गई लेकिन मौके पर सिर्फ 11 फिट व्यास का 12 फिट गहरा कच्चा गड्ढा खोदा गया है। इस कार्य में श्रमांश के रूप में 18,500 रुपए खर्च बताया गया है। जांच रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सामग्री का भुगतान एक फर्म के नाम चेक काटकर निकाल लिया गया है। गड्ढा खुदाई के श्रमांश में भी 10 हजार रुपए अपव्यय का आरोप है। जांच अधिकारी ने यह भी कहा है कि निर्माण सामग्री न तो प्रयोग की गई न ही मौके पर है। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद मुख्य विकास अधिकारी ने नरैनी खंड विकास अधिकारी को पत्र भेजकर गबन की गई धनराशि वसूलने के आदेश दिए हैं। खंड विकास अधिकारी केएल सोनकर ने बताया कि तत्कालीन ग्राम प्रधान श्याम बिहारी पाठक, सचिव स्वतंत्र सिंह और तकनीकी सहायक सुरेंद्र कुमार गुप्त पर 33,534 रुपए गबन का आरोप है। इन तीनों को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। इसके साथ ही काम में उदासीनता तथा संलिप्तता के आरोप में ग्राम रोजगार सेवक और तकनीकी सहायक की संविदा समाप्त करने के निर्देश सीडीओ ने दिए हैं। सचिव के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
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