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बलिया। अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय शकील अहमद की अदालत ने मंगलवार को हेरोइन की तस्करी कीआरोपी एक महिला को छह वर्ष केकठोर कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन के अनुसार तत्कालीन थानाध्यक्ष नरहीं बकरीदन अली अपने हमराहियों के साथ गश्त पर थे कि मुखबिर से सूचना मिली कि एक महिला बक्सर से 45 ग्राम हेरोइन लेकर बेचने के लिए भरैली आ रही है। थानाध्यक्ष भरौली गोलंबर से बक्सर की तरफ जा रहे थे कि एक महिला पुल पर बीच रास्ते में टेंपो से उतरकर भरौली की तरफ आती दिखी। वह पुलिस को देख कर भागने लगी। महिला कांस्टेवल की सहायता से उसे गिरफ्तार कर जमा तलाशी ली गई तो उसके पास से 45 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। पूछने पर बताया कि मैं हेरोइन की पुड़िया की बिक्री से परिवार चलाती हूं। पूछने पर उसने अपना नाम शीला पत्नी गुप्तेश्वर निवासी गोविंदपुर थाना नरहीं बताया। इस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने महिला आरोपी को दोषी करार दिया और उसे छह वर्ष के कठोर कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। अभियोजन का पक्ष एडीजीसी अरुण कुमार ने रखा।
बलिया। अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय शकील अहमद की अदालत ने मंगलवार को हेरोइन की तस्करी कीआरोपी एक महिला को छह वर्ष केकठोर कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन के अनुसार तत्कालीन थानाध्यक्ष नरहीं बकरीदन अली अपने हमराहियों के साथ गश्त पर थे कि मुखबिर से सूचना मिली कि एक महिला बक्सर से 45 ग्राम हेरोइन लेकर बेचने के लिए भरैली आ रही है। थानाध्यक्ष भरौली गोलंबर से बक्सर की तरफ जा रहे थे कि एक महिला पुल पर बीच रास्ते में टेंपो से उतरकर भरौली की तरफ आती दिखी। वह पुलिस को देख कर भागने लगी। महिला कांस्टेवल की सहायता से उसे गिरफ्तार कर जमा तलाशी ली गई तो उसके पास से 45 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। पूछने पर बताया कि मैं हेरोइन की पुड़िया की बिक्री से परिवार चलाती हूं। पूछने पर उसने अपना नाम शीला पत्नी गुप्तेश्वर निवासी गोविंदपुर थाना नरहीं बताया। इस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने महिला आरोपी को दोषी करार दिया और उसे छह वर्ष के कठोर कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। अभियोजन का पक्ष एडीजीसी अरुण कुमार ने रखा।