बलिया। कोतवाली थाना क्षेत्र के परमंदापुर में करीब तीन माह पूर्व एक युवक की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले के आरोपी अयूब खां उर्फ मुन्ना की जमानत बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीके मिश्रा की अदालत ने दे दी। आरोपी पहले से कई मामलों मेें जमानत पर है और एक में सजा पा चुका है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार कोतवाली थाने में वादी मुकदमा खुर्शीद सिद्दिकी ने अपने तहरीर में लिखा है कि वादी के पिता सिकंदर शेख पुत्र कासीम शेख ने हिरोइन व मादक पदार्थ बेचने से मना किया था। 28 फरवरी 2012 को वादी के साथ ही परिवार के लोग दरवाजे पर खडे़ थे। इसी बीच अयूब के ललकारने पर अफसर, फिरोज खां, जियाउल ने असलहे से फायर शुरू कर दिया। इस घटना में सिकंदर शेख गंभीर रूप से घायल हो गया। जिला चिकित्सालय में चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आरोपी मुन्ना ने मंगलवार को कोर्ट में समर्पण किया। इस मामले पर बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश क ी अदालत में दोनों पक्ष ने अपने तर्क प्रस्तुत किया। उक्त मामले की सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री मिश्र की अदालत ने बुधवार को अयुब उर्फ मुन्ना की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। अभियोजन पक्ष से अपर शासकीय अधिवक्ता शंभू नाथ उपाध्याय व वरिष्ठ अधिवक्ता जेपी सिंह व बचाव पक्ष से मारकंडेय सिंह ने अपना तर्क प्रस्तुत किया।
बलिया। कोतवाली थाना क्षेत्र के परमंदापुर में करीब तीन माह पूर्व एक युवक की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले के आरोपी अयूब खां उर्फ मुन्ना की जमानत बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीके मिश्रा की अदालत ने दे दी। आरोपी पहले से कई मामलों मेें जमानत पर है और एक में सजा पा चुका है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार कोतवाली थाने में वादी मुकदमा खुर्शीद सिद्दिकी ने अपने तहरीर में लिखा है कि वादी के पिता सिकंदर शेख पुत्र कासीम शेख ने हिरोइन व मादक पदार्थ बेचने से मना किया था। 28 फरवरी 2012 को वादी के साथ ही परिवार के लोग दरवाजे पर खडे़ थे। इसी बीच अयूब के ललकारने पर अफसर, फिरोज खां, जियाउल ने असलहे से फायर शुरू कर दिया। इस घटना में सिकंदर शेख गंभीर रूप से घायल हो गया। जिला चिकित्सालय में चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आरोपी मुन्ना ने मंगलवार को कोर्ट में समर्पण किया। इस मामले पर बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश क ी अदालत में दोनों पक्ष ने अपने तर्क प्रस्तुत किया। उक्त मामले की सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री मिश्र की अदालत ने बुधवार को अयुब उर्फ मुन्ना की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। अभियोजन पक्ष से अपर शासकीय अधिवक्ता शंभू नाथ उपाध्याय व वरिष्ठ अधिवक्ता जेपी सिंह व बचाव पक्ष से मारकंडेय सिंह ने अपना तर्क प्रस्तुत किया।