मऊ। द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप सक्सेना ने गैंगस्टर के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। गैंगस्टर एक्ट के मामले में आरोपी पठान टोला मुहल्ला निवासी आफताब कुरैशी पुत्र झिन्नक उर्फ रफी अहमद की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद एडीजे ने जमानत अर्जी खारिज कर दिया।
मऊ। द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप सक्सेना ने गैंगस्टर के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। गैंगस्टर एक्ट के मामले में आरोपी पठान टोला मुहल्ला निवासी आफताब कुरैशी पुत्र झिन्नक उर्फ रफी अहमद की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद एडीजे ने जमानत अर्जी खारिज कर दिया।