आजमगढ़। विदेश जाने की चाह रखने वालों के लिए एक खुशखबरी है। अब उन्हें पासपोर्ट फार्म जमा करने के लिए लखनऊ नहीं जाना होगा। इसके बजाय वाराणसी में फार्म जमा किए जाएंगे। आगामी 21 मई से यह नियमावली लागू हो जाएगी। शासन ने मुख्य कार्यालय का बोझ हल्का करते हुए प्रदेश को चार भागों में बांट दिया है।
अब तक जिला मुख्यालय पर पासपोर्ट को पड़ने वाले आवेदनों को लखनऊ पासपोर्ट प्रकोष्ठ भेजा जाता था। जहां वर्कलोड होने की वजह से पासपोर्ट पाने वालों को इंतजार करना पड़ता था।इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए शासन ने संशोधन किया। इसके तहत प्रदेश को चार सेवा केंद्र के रूप में बांटा गया है। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी एवं गोरखपुर में सेवा केंद्र (पीएसके) बनाया गया है। प्रत्येक क्षेत्र से आसपास के जिलों को जोड़ दिया गया। आजमगढ़ सहित आसपास के जिलों के आवेदन फार्म अब वाराणसी कार्यालय में जमा किए जाएंगे। 21 मई से लागू इस निर्देश के क्रम में अब नए फार्म ही स्वीकार होंगे। नई व्यवस्था के क्रम में जिला पासपोर्ट प्रकोष्ठ से पुलिस जांच आख्या हेतु वैयक्तिक विवरण पत्र नहीं भेजा जाएगा। यह कार्य संबंधित पासपोर्ट सेवा केंद्र के माध्यम से कंप्यूटर द्वारा किया जाएगा। तथा पुलिस रिपोर्ट जिला पुलिस मुख्यालय द्वारा सीधे पासपोर्ट कार्यालय भेजा जाएगा। इसके अलावा गुम या क्षतिग्रस्त हुए पासपोर्ट की जगह दूसरा पासपोर्ट जारी किया जाना इत्यादि श्रेणी के आवेदन पत्र पासपोर्ट प्रकोष्ठ में जमा नहीं किए जा सकते हैं। तत्काल श्रेणी एवं सरकारी सेवा कर्मियों को अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर जारी किए जाने वाले पासपोर्ट इत्यादि भी जिला पासपोर्ट प्रकोष्ठ में स्वीकार्य नहीं किए जाने चाहिए।
आजमगढ़। विदेश जाने की चाह रखने वालों के लिए एक खुशखबरी है। अब उन्हें पासपोर्ट फार्म जमा करने के लिए लखनऊ नहीं जाना होगा। इसके बजाय वाराणसी में फार्म जमा किए जाएंगे। आगामी 21 मई से यह नियमावली लागू हो जाएगी। शासन ने मुख्य कार्यालय का बोझ हल्का करते हुए प्रदेश को चार भागों में बांट दिया है।
अब तक जिला मुख्यालय पर पासपोर्ट को पड़ने वाले आवेदनों को लखनऊ पासपोर्ट प्रकोष्ठ भेजा जाता था। जहां वर्कलोड होने की वजह से पासपोर्ट पाने वालों को इंतजार करना पड़ता था।इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए शासन ने संशोधन किया। इसके तहत प्रदेश को चार सेवा केंद्र के रूप में बांटा गया है। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी एवं गोरखपुर में सेवा केंद्र (पीएसके) बनाया गया है। प्रत्येक क्षेत्र से आसपास के जिलों को जोड़ दिया गया। आजमगढ़ सहित आसपास के जिलों के आवेदन फार्म अब वाराणसी कार्यालय में जमा किए जाएंगे। 21 मई से लागू इस निर्देश के क्रम में अब नए फार्म ही स्वीकार होंगे। नई व्यवस्था के क्रम में जिला पासपोर्ट प्रकोष्ठ से पुलिस जांच आख्या हेतु वैयक्तिक विवरण पत्र नहीं भेजा जाएगा। यह कार्य संबंधित पासपोर्ट सेवा केंद्र के माध्यम से कंप्यूटर द्वारा किया जाएगा। तथा पुलिस रिपोर्ट जिला पुलिस मुख्यालय द्वारा सीधे पासपोर्ट कार्यालय भेजा जाएगा। इसके अलावा गुम या क्षतिग्रस्त हुए पासपोर्ट की जगह दूसरा पासपोर्ट जारी किया जाना इत्यादि श्रेणी के आवेदन पत्र पासपोर्ट प्रकोष्ठ में जमा नहीं किए जा सकते हैं। तत्काल श्रेणी एवं सरकारी सेवा कर्मियों को अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर जारी किए जाने वाले पासपोर्ट इत्यादि भी जिला पासपोर्ट प्रकोष्ठ में स्वीकार्य नहीं किए जाने चाहिए।