औरैया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एक्स कैडर प्रथम) पीयूष वर्मा ने थाना अयाना के ग्राम प्रयागपुर में युवक को घायल करने के मामले में आरोपी पिता व दो पुत्रों को दस-दस वर्ष के कठोर कारावास और 40-40 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार ग्राम प्रयागपुर निवासी वादी बृजमोहन पुत्र जगदीश ने थाना अयाना में रिपोर्ट लिखाई थी कि 26 अगस्त 2007 को सायं 5 बजे उसका भतीजा छोटेलाल पुत्र सहदेव सिंह अपने खेत पर बाजरा की निराई कर रहा था। तभी उसके गांव के जसवंत सिंह और उनके दो लड़के हरपाल सिंह तथा बेटालाल ने पुरानी रंजिश को लेकर छोटेलाल पर तमंचे से फायर किया। गोली लगने से वह घायल हो गया। अयाना थाना में तीनों आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज हुआ। यह मामला एडीजे प्रथम कोर्ट में चला। अभियोजना की ओर से एडीजीसी लालजी दोहरे और बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय में तीनों आरोपियों को जानलेवा हमला करने का दोषी माना। एडीजे पीयूष वर्मा ने अभियुक्त जसवंत सिंह और उनके दो पुत्रों हरपाल सिंह तथा बेटालाल को 10-10वर्ष के कठोर कारावास तथा 40-40 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। सत्र लिपिक भूपेश कुमार ने बताया कि अर्थदंड अदा न करने पर एक एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतने का भी आदेश पारित हुआ। तीनों को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।