दिबियापुर ( औरैया )। पुलिस कार्यालय ककोर में तैनात रिट लिपिक के खिलाफ धोखाधड़ी करने का मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। पूर्व पुलिस अधीक्षक औरैया के आदेश पर यह मुकदमा पंजीकृत किया गया है।
श्यामबाबू निवासी अमरा मोंठ जिला झांसी, हाल पता सी ब्लाक कालोनी कृषि विभाग के पास नवीन पटेल नंदी गांव रोड जालौन ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत की थी कि उसकी पत्नी सावित्री देवी महिला कांस्टेबल के तौर जिला औरैया में कार्यरत थी। पिछले तीन चार वर्षों से उसका कोई पता नहीं चल रहा है और वह ड्यूटी पर भी नहीं आ रही है। ऐसे में सावित्री देवी की मौत हो जाना मानकर श्यामबाबू ने पेंशन बनाने के लिए प्रार्थनापत्र दिया।
आरोप है कि पुलिस कार्यालय ककोर में तैनात रिट लिपिक एएसआईएम हरिश्चंद्र यादव ने दस्तावेजों में हेराफेरी कर उसकी पत्नी की पेंशन के कागजात तैयार नहीं किए। 17 मई 2011 से 30 जनवरी 2012 तक पेंशन नहीं बनी। इसकी शिकायत तत्कालीन पुलिस अधीक्षक औरैया से शिकायत की। तत्कालीन अपर पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र प्रताप सिंह ने मामले की जांच की। एएसपी ने रिट लिपिक हरिश्चंद्र यादव दस्तावेजों में हेराफेरी करने का दोषी पाया।
इस पर उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 420 के तहत मुकदमा पंजीकृत कराए जाने के आदेश दिए गए। मंगलवार को रिट लिपिक के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। थानाध्यक्ष पंकज सिंह के अनुसार मामले की जांच की जा रही है।