औरैया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पियूष वर्मा ने थाना बेला क्षेत्र में हुए प्राणघातक हमले के एक मामले के तीन आरोपियों को 10-10 वर्ष की कठोर कारावास व 20-20 हजार का अर्थदंड की सजा सुनाई।
इस मामले की अभियोजन पक्ष की पैरवी करने वाले सहायक अभियोजन अधिकारी लालजी दोहरे के अनुसार ग्राम फतेता पुरवा थाना बेला निवासी पूरन सिंह ने वर्ष 2008 रिपोर्ट लिखाई थी कि वह अपना मकान बनवा रहे थे। शाम 7 बजे आरोपी बहादुर, भीमसेन पुत्रगण श्याम लाल लोधी, अनिल पुत्र श्रीकृष्ण लोधी उनके दरवाजे आए और गाली गलौज की। मना करने पर मारपीट करके घर के बाहर रखे छप्पर में बहादुर ने आग लगा दी। पुलिस ने मामले विवेचना कर तीनों आरोपियों के विरुद्ध धारा 323, 307, 504, 436 आईपीसी का आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। यह मामला एडीजे कोर्ट में चला। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी लालजी दोहरे व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने तीनों को प्राण घातक हमले का दोषी माना। एडीजे पीयूष वर्मा ने बहादुर, भीमसेन व अनिल को दोषी करार देते हुए दस-दस वर्ष की कठोर कारावास एवं बीस-बीस हजार का अर्थदंड की सजा सुनाई। न्यायालय के रीडर बड़ेलाल व सत्र लिपिक भूपेश कुमार ने बताया कि अर्थदंड न जमा करने की सूरत में आरोपियों को छह माह की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी पड़ेगी। ब्यूरो